सुप्रीम कोर्ट से इस नेता को मिली राहत: विजयपुर सीट से विधायक बने रहेंगे
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, दिल्ली, भोपाल।
मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।
कोर्ट की दो बड़ी शर्तें
हालांकि कोर्ट ने मल्होत्रा को विधायक बने रहने की अनुमति दी है, लेकिन अंतिम फैसले तक कुछ अहम प्रतिबंध लागू रहेंगे।
मतदान पर रोक: वे राज्यसभा चुनाव सहित किसी भी विधायी प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकेंगे।
वेतन-भत्ते स्थगित: अंतिम निर्णय आने तक उन्हें विधायक के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे।
क्या है पूरा विवाद?
विजयपुर सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रामनिवास रावत को निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है।
पहले क्या हुआ था?
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त करते हुए रावत को विधायक घोषित किया था। साथ ही मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसी अवधि में उन्होंने सर्वोच्च अदालत का रुख किया और स्टे हासिल किया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
मुकेश मल्होत्रा पहले भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन 2023 चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाद में 2 मई 2024 को उन्होंने कांग्रेस जॉइन की, जहां प्रियंका गांधी की सभा में उन्होंने सदस्यता ली।
निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे थे
विधानसभा चुनाव 2023 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और क्षेत्र के आदिवासी मतदाताओं का उन्हें व्यापक समर्थन मिला था। विजयपुर क्षेत्र में सहारिया आदिवासी समुदाय के बड़ी संख्या में वोट होने के चलते यह सीट राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है।
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