यहां बना नया कानून: अवैध धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास तक की सजा; इतने रुपए तक देना होगा जुर्माना, विवाह होगा शून्य घोषित
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में नया धर्मांतरण कानून लागू कर दिया है। अब राज्य में धोखाधड़ी और अवैध तरीकों से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं।
60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना
कानून में महिला, एससी, ओबीसी और नाबालिगों के जबरन धर्मांतरण को अधिक गंभीर अपराध माना गया है। इसके अलावा अगर राज्य में कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे 60 दिन पहले ही संबंधित कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी।
छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नया धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू कर दिया है। इसे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह पूरे प्रदेश में 10 जुलाई से प्रभावी हो गया है। अब राज्य में बल, लालच, कपट और धोखाधड़ी से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों में नए कानून के तहत बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दोषियों पर सजा के साथ लगेगा जुर्माना
नए धर्मांतरण कानून में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को कठोर किया गया है. छत्तीसगढ़ में अब अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक, लालच देकर या फिर धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल और दोषियों पर कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर पीड़ित कोई महिला, नाबालिग, या अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है, तो दोषियों को 10 से 20 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी।
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