मासूम की जिंदगी बचाने की लड़ाई अब अदालत तक पहुंची: कोर्ट की संवेदनशील टिप्पणी; अधिवक्ताओं ने रखा भावनात्मक और मानवीय पक्ष
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रही ढाई वर्षीय मासूम अनिका की जिंदगी बचाने की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। जीवनरक्षक इलाज के लिए करीब 9 करोड़ रुपये कीमत के विशेष इंजेक्शन की आवश्यकता वाली अनिका के मामले में मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार से संवेदनशील टिप्पणी करते हुए पूछा कि "क्या यह बच्ची प्रदेश की लाड़ली बहना नहीं है?"
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान उस समय आई जब बच्ची की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने सरकार और समाज से मदद की अपील करते हुए इलाज के लिए आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया।
जिंदगी और समय दोनों से लड़ रही है अनिका
ढाई साल की अनिका पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टरों के अनुसार उसके इलाज के लिए एक विशेष इंजेक्शन लगाया जाना आवश्यक है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये है।
चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि इंजेक्शन लगाने के लिए बच्ची का वजन 13 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में समय लगातार निकलता जा रहा है और परिवार के सामने इलाज जल्द शुरू कराने की चुनौती खड़ी है। वर्तमान में अनिका केवल तरल आहार (लिक्विड डाइट) पर निर्भर है और उसकी हालत लगातार निगरानी में रखी जा रही है।
कोर्ट में रखा गया भावनात्मक तर्क
अनिका की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और लखन शर्मा ने पैरवी करते हुए कोर्ट में भावनात्मक और मानवीय पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य की लाड़ली बहना योजना के प्रत्येक हितग्राही को मिलने वाली राशि में मात्र दो रुपये की कटौती कर दी जाए तो अनिका के इलाज के लिए आवश्यक पूरी राशि आसानी से जुटाई जा सकती है। वकीलों ने तर्क दिया कि एक मासूम की जान बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
जनसहयोग से जुटे 8 करोड़ रुपये
परिवार, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के सहयोग से अब तक लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जा चुकी है। हालांकि इलाज शुरू कराने के लिए अभी भी करीब एक करोड़ रुपये की आवश्यकता बनी हुई है।
अनिका के समर्थन में इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने आर्थिक सहायता अभियान भी चलाए हैं। पिछले वर्ष 15 दिसंबर को इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नागरिक बच्ची की मदद के लिए एकत्र हुए थे।
एम्स से जवाब का इंतजार
कोर्ट में यह भी बताया गया कि अनिका का उपचार दिल्ली स्थित एम्स में प्रस्तावित है। हालांकि अब तक अस्पताल की ओर से इस मामले में कोई औपचारिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से आवश्यक कार्रवाई और जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा जताई है।
22 जून को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। इस सुनवाई पर न केवल अनिका के परिवार, बल्कि प्रदेशभर के उन लोगों की भी निगाहें टिकी हैं जो मासूम बच्ची के जीवन को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि आने वाली सुनवाई में सरकार, चिकित्सा संस्थान और अन्य संबंधित पक्ष क्या रुख अपनाते हैं तथा अनिका के इलाज के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाती है।
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