डीजे पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन: पूर्व अनुमति और साउंड मीटर से निगरानी हो
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धार्मिक जुलूस, विवाह समारोह और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में बजने वाले डीजे को लेकर विरोध तेज हो गया है। अधिवक्ता राहुल धाकरे के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डीजे संचालकों पर सख्त नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का प्रभावी पालन कराने की मांग की है।
इसमें कहा गया है कि कई आयोजनों में डीजे को अत्यधिक तेज आवाज के साथ बजाया जाता है। इससे आसपास के घरों, दुकानों और वाहनों में कंपन महसूस होता है। संगठनों का कहना है कि इससे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और हृदय रोगियों सहित संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है।
घटनाओं का दिया हवाला: ज्ञापन में बैतूल, बलरामपुर और बालाघाट की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि तेज ध्वनि, कंपन और भारी साउंड उपकरणों से जुड़ी घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। संगठनों ने इन्हें देखते हुए इंदौर में भी पहले से प्रभावी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
ज्ञापन में इंदौर में संचालित सभी व्यावसायिक डीजे संचालकों का अनिवार्य पंजीकरण करने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन, पुलिस और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त बैठक कर स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
संगठनों ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित करने की मांग की है।
साउंड मीटर और 311 एप पर अलग शिकायत व्यवस्था
पुलिस और नगर निगम को ध्वनि स्तर मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि मौके पर ही डीजे की आवाज मापकर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा इंदौर नगर निगम के 311 ऐप पर ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए अलग श्रेणी और 24 घंटे शिकायत व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
ध्वनि की सीमा तय, पालन कराने की मांग
ज्ञापन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का हवाला देते हुए कहा गया है कि रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की सीमा 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल निर्धारित है।
संगठनों का कहना है कि कई सार्वजनिक आयोजनों में इन सीमाओं का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से वैज्ञानिक तरीके से ध्वनि की जांच और नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है।
‘दुर्घटना के बाद नहीं, पहले हो कार्रवाई’
अधिवक्ता राहुल धाकरे ने कहा कि तेज डीजे के खिलाफ कार्रवाई किसी घटना के बाद नहीं, बल्कि पहले से होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से प्रभावी निवारक तंत्र बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नागरिकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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