कनाड़िया रोड पर भूमाफिया और भ्रष्ट बिल्डरों का साम्राज्य: संदीप अग्रवाल ने 1500 स्क्वेयर फीट में अवैध इमारत के साथ तलघर भी बनाया
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कनाड़िया रोड पर एक से बढ़कर एक भूमाफिया और भ्रष्ट बिल्डरों का साम्राज्य कायम है। खुलासा फर्स्ट ने ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की मुहिम के तहत लक्की शर्मा और सुरेश दुधाले की करतूतों का खुलासा किया था।
इसके बाद अब संदीप अग्रवाल नामक एक बिल्डर की भी ऐसी ही करतूत सामने आई है। उन्होंने 1500 स्क्वेयर फीट के प्लॉट पर बिना अनुमति, टीएनसी के बिल्डिंग बना दी और उसमें अवैध रूप से तलघर भी बना डाला है।
अग्रवाल ने ये कारनामा मानवता नगर में कॉर्नर के प्लॉट पर किया है। मानवता नगर और सर्वसंपन्न नगर को प्रशासन ने अवैध घोषित कर रखा है, जिसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता।
प्रशासनिक और निगम के स्तर पर किसी तरह की अनुमति नहीं मिल सकती, लेकिन अग्रवाल ने बिना अनुमति कॉर्नर के प्लॉट पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर रेसीडेंशियल फ्लैट बना दिए हैं।
1500 स्क्वेयर फीट प्लॉट पर बेसमेंट नहीं बनाया जा सकता, ये नियम है लेकिन अग्रवाल ने इस नियम को ताक में रखकर न केवल 1500 स्क्वेयर फीट का ही बेसमेंट बना डाला है, बल्कि इतना कमजोर निर्माण किया है कि ये कभी धराशायी हो सकता है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मजबूत नहीं है और कमजोर नींव पर टिका है।
अग्रवाल ने जादूगरी दिखाते हुए टीएनसी से बिना अनुमति लिए ही ये खेल कर दिया है। उनके पास नगर निगम की ओर से भी कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि वैसे भी इन काॅलोनियों में किसी भी तरह के कोई निर्माण की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि इन काॅलोनियों में रोक है। लेकिन अग्रवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मनमानीपूर्वक निर्माण करने और इसमें रहने वालों की जान से खेलने पर अामादा है।
1500 स्क्वेयर फीट के निर्माण पर 1.5 प्रतिशत एफएआर भी जोड़ें तो अधिकतम 2250 स्क्वेयर फीट तक का निर्माण हो सकता है लेकिन अग्रवाल ने करीब छह हजार स्क्वेयर फीट तक का निर्माण कर लिया है।
शहर में इतनी बिल्डिंगें बन रहीं, वो भी तो अवैध... मामले में जब बिल्डर संदीप अग्रवाल से चर्चा की गई तो उन्होंने बेफिक्री से कहा कि शहर में इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो भी तो अवैध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम द्वारा तलघरों के निर्माण को वैध बताया गया है, जिसके बाद मैंने निर्माण किया है, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि वो 3200 स्क्वेयर फीट से ज्यादा के प्लॉट पर है, 1500 स्क्वेयर फीट के निर्माण पर नहीं। वो कह रहे हैं कि उनके पास सभी तरह की अनुमति है और 2019 में प्लॉट खरीदने के बाद 2025 तक उसे गड्ढा खोदकर ही रखा। अब जाकर निर्माण किया है।
बेसमेंट नहीं बन सकता... जोन क्र. 19 के बिल्डिंग दरोगा राजेंद्र उपाध्याय का कहना है कि 1500 स्क्वेयर फीट निर्माण पर बेसमेंट नहीं बन सकता। इसकी अनुमति 3200 से अधिक स्क्वेयर फीट से अधिक के निर्माण पर ही मिल सकती है।
वैसे, मानवता नगर को अवैध घोषित करने के बाद यहां किसी भी तरह की कोई निर्माण अनुमति नहीं मिल सकती। अग्रवाल जो निर्माण कर रहा है, वो पूरी तरह अवैध है। जल्दी ही उसे नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी।
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