सुप्रीम कोर्ट का CJP के दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से इनकार: कहा-अप्रिय घटना की आशंका मानने का ठोस आधार नहीं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि केवल इस आशंका के आधार पर प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि इससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसी आशंका को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार सामने नहीं रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से उम्मीद जताई कि वह प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही सभी पक्षों से जिम्मेदारी के साथ और कानून के दायरे में रहकर काम करने को कहा।
BRICS समिट का हवाला देकर दायर हुई थी याचिका
यह याचिका सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि दिल्ली में प्रस्तावित BRICS समिट को देखते हुए राजधानी में बड़े जुलूस और प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि इस दौरान बड़े प्रदर्शन से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
कोर्ट ने प्रशासन पर छोड़ी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासन से अपेक्षा है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखेगा और मार्च में शामिल होने वाले लोगों समेत सभी पक्षों को जिम्मेदारी से तथा कानून के मुताबिक काम करना सुनिश्चित करेगा।
कोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च पर न्यायिक रोक नहीं लगी है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर रहेगी।
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