सुप्रीम कोर्ट मार्च विवाद में इस नेता को नोटिस: CJI बोले-‘कोई हमें धमका नहीं सकता’
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर नोटिस जारी किया गया है। CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता।
CJI ने सुप्रीम कोर्ट में SIR के विरोध प्रदर्शन और मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। राहुल गांधी और 13 अन्य की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल का नाम लिए बिना यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहते हैं। उन्हें सफाई देनी होगी। याचिका दायर करने से पहले INDIA ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।
CCTV और डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश
वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से उन CCTV फुटेज को सुरक्षित करवाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की, जो राहुल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के हैं। आरोप है कि तब उन्होंने गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था।
इस पर जस्टिस बागची ने सभी कानूनी एजेंसियों को CCTV और अन्य डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। यह भी कहा है कि इन्हें कोई भी आकर जमा करा सकता है।
प्रदर्शन बुलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की मांग वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत ने नोटिस जारी किया। इसमें मांग की गई है कि प्रदर्शन बुलाने वाला व्यक्ति दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी ले।
प्रदर्शन बुलाने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग
याचिका में यह मांग भी की गई है कि किसी प्रदर्शन या मार्च का आह्वान करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रदर्शन के कारण दूसरों को होने वाले नुकसान या असुविधा के लिए आयोजकों की जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए।
इस मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले में आगे की कार्यवाही होगी।
CJI से मिलने का समय नहीं मिलने के बाद निकाला था मार्च
मामले की पृष्ठभूमि में विपक्षी सांसदों की ओर से CJI सूर्यकांत को लिखा गया पत्र भी है। 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने ज्ञापन सौंपने के लिए उनसे समय मांगा था, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला।
इसके बाद 12 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। बताया गया कि इसके बाद विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी पहुंचे थे।
अब मामले में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के जवाब तथा CCTV और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
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