कारोबारी को कोर्ट से झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज; करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी है आरोप
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाए गए कारोबारी राजीव धाम को इंदौर जिला कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
अग्रिम जमानत याचिका की थी दायर
गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अब धाम के पास अग्रिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प है।
4.16 करोड़ रुपए लेने का आरोप
मामले में विधवा महिला मनजीत कौर आनंद ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, उनकी सास गजिंदर कौर का नवंबर 2025 में निधन हो चुका है।
महिला ने आरोप लगाया कि राजीव धाम ने संपत्ति विवाद के समाधान और मध्यस्थता की पेशकश कर उन्हें और उनकी सास को भरोसे में लिया।
इसके बाद वर्ष 2015 से 2022 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 4.16 करोड़ रुपए लिए गए।
शिकायत में दावा किया गया कि ये खाते धाम के परिजनों और सिग्मा एडवर्टाइजिंग फर्म से जुड़े थे।
शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में सिर्फ 26 लाख रुपए लौटाए गए, जबकि करीब 3.90 करोड़ रुपए की राशि अब भी बकाया है।
जमीन के सौदे को लेकर भी आरोप
शिकायत में जमीन से जुड़ा एक अन्य आरोप भी लगाया गया है। इसके मुताबिक, बिचौली मर्दाना क्षेत्र में 0.683 हेक्टेयर जमीन में से करीब 44 हजार वर्गफीट जमीन खरीदने का सौदा 7 करोड़ रुपए में किया गया था।
आरोप है कि सौदे के बाद जमीन की राशि का भुगतान नहीं किया गया और इसके बावजूद संबंधित जमीन को बेचने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया।
धाम ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान राजीव धाम की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में आरोपों का खंडन किया।
बचाव पक्ष ने कहा कि धाम की उम्र 64 वर्ष है और वे इंदौर में सम्मानित व्यक्ति हैं।
उनकी ओर से यह भी दावा किया गया कि कौर परिवार की ओर से दी गई राशि नकद में वापस की जा चुकी है।
बचाव पक्ष ने मामले को पुराना विवाद बताते हुए कहा कि दबाव में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष यह तर्क भी रखा कि विवाद मूल रूप से सिविल प्रकृति का है, लेकिन इसे आपराधिक मामला बनाकर IPC की धाराएं लगाई गई हैं।
कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
मामले की केस डायरी और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला कोर्ट ने राजीव धाम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत असाधारण परिस्थितियों में दी जाने वाली राहत है।
कोर्ट के मुताबिक, जब प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं हो कि मामला झूठा दर्ज कराया गया है और गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद आरोपी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तब अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।
इसी आधार पर अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद धाम का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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