राजघराना संपत्ति विवाद: इनकी आपत्ति पर सुनवाई; इस तारीख को पेश करने होंगे सबूत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। ग्वालियर जिला न्यायालय में प्रतिमा देवी की ओर से दाखिल आपत्ति पर सुनवाई हुई।
अदालत ने उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। इस दिन प्रतिमा देवी को अपने दावे के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
प्रतिमा देवी का आरोप है कि संपत्ति बंटवारे से जुड़े समझौते के दस्तावेजों पर उनकी मौसियों ने उनसे धोखे से हस्ताक्षर कराए थे।
उन्होंने इस समझौते पर आपत्ति जताते हुए अदालत में आवेदन दिया था। हालांकि, फिलहाल यह आरोप साबित नहीं हुआ है। अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।
आज सुनवाई में क्या हुआ?
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिमा देवी की आपत्ति पर आगे की कार्रवाई का मुद्दा सामने आया। अदालत ने उन्हें अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया।
अब 29 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में उनके पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले सबूत अहम होंगे अदालत में आपत्ति पर सुनवाई होना अपने आप में आरोपों के सही साबित होने का प्रमाण नहीं है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
ऊषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के नाम
प्रतिमा देवी ने इस विवाद में अपनी तीन मौसियों ऊषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे पर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि संपत्ति बंटवारे के समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते समय उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और उनकी सहमति को लेकर भी सवाल हैं।
दूसरी ओर, पहले की सुनवाई में दूसरे पक्ष की ओर से हस्ताक्षर सहमति से किए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में अदालत के सामने दोनों पक्षों के दावों और दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। प्रतिमा देवी को अब अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
समझौते पर आपत्ति से फिर चर्चा में आया पुराना विवाद
सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस मामले को समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन प्रतिमा देवी की आपत्ति ने समझौते की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
प्रतिमा देवी का कहना है कि समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते समय उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। अब अदालत में यह देखा जाएगा कि उनके दावे के समर्थन में क्या साक्ष्य पेश किए जाते हैं और दूसरे पक्ष की ओर से उनका क्या जवाब दिया जाता है।
करीब 41 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का दावा
सिंधिया परिवार की संपत्ति का अनुमान करीब 41 हजार करोड़ रुपए बताया जाता रहा है। हालांकि, यह अनुमानित मूल्य है। परिवार की सभी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य, उनके स्वामित्व की स्थिति और अलग-अलग सदस्यों के हिस्से जैसे मुद्दे अलग कानूनी प्रश्न हैं।
ग्वालियर का जय विलास पैलेस सिंधिया परिवार की प्रमुख संपत्तियों में शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और देश के अन्य शहरों में भी परिवार से जुड़ी विभिन्न संपत्तियों का उल्लेख किया जाता रहा है। हालांकि, किसी संपत्ति का ऐतिहासिक रूप से परिवार से जुड़ा होना और उसका वर्तमान कानूनी स्वामित्व एक ही बात नहीं है।
29 अक्टूबर की सुनवाई पर नजर
अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। प्रतिमा देवी को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने होंगे। इसके बाद अदालत प्रस्तुत दस्तावेजों, दोनों पक्षों की दलीलों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
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