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इस विवाद में मंत्री को राहत: राज्यस्तरीय समिति ने प्रमाणपत्र को माना वैध; शिकायत खारिज

KHULASA FIRST

संवाददाता

17 जुलाई 2026, 3:16 pm
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इस विवाद में मंत्री को राहत

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को जाति प्रमाणपत्र विवाद में बड़ी राहत मिली है। राज्यस्तरीय जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति ने विस्तृत जांच के बाद उनके अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र को वैध करार दिया है।

समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों के आधार पर उनके परिवार के राजपूत होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

1950 से अब तक के रिकॉर्ड में 'बागरी' जाति दर्ज
समिति के अनुसार, शिकायतकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। वहीं, 1950 से अब तक के राजस्व अभिलेख, खसरा-खतौनी, वंशावली, शैक्षणिक रिकॉर्ड, निर्वाचन दस्तावेज, पूर्व में जारी जाति प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी रिकॉर्ड लगातार यह दर्शाते हैं कि प्रतिमा बागरी का परिवार अनुसूचित जाति की 'बागरी' श्रेणी से संबंधित है।

समिति ने विशेष रूप से कहा कि आजादी के बाद तैयार किए गए शुरुआती राजस्व रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं, क्योंकि उनमें बाद में बदलाव की संभावना बेहद कम होती है। इन्हीं दस्तावेजों में परिवार की जाति 'बागरी' दर्ज मिली।

हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई थी जांच
यह मामला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया था। उन्होंने प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए मामले का फैसला राज्यस्तरीय जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति पर छोड़ दिया था और समिति को 60 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। समिति ने निर्धारित समय सीमा से पहले 14 जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुना दिया।

कई विभागों के रिकॉर्ड का किया परीक्षण
समिति ने जांच के दौरान राजस्व विभाग, जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी और अन्य संबंधित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के रिकॉर्ड, स्कूल दस्तावेज, निर्वाचन अभिलेख और वंशावली सहित विभिन्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

समिति के अध्यक्ष गुलशन बामरा, सचिव सत्येंद्र सिंह तथा सदस्य मातादीन कनेरिया और सुधीर श्रीवास्तव ने सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद यह निर्णय दिया।

शिकायतकर्ता को न्यायिक मंच जाने की स्वतंत्रता
समिति ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रतिमा बागरी का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र वैध है। इसे निरस्त करने का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं पाया गया, इसलिए शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती।

हालांकि, समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता इस निर्णय से असहमत हैं, तो वे सक्षम न्यायिक मंच पर इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

शिकायतकर्ता ने फैसले पर जताई आपत्ति
निर्णय के बाद शिकायतकर्ता एवं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने समिति के निष्कर्ष पर असहमति जताई। उनका आरोप है कि जांच के दौरान संवैधानिक दस्तावेजों और तथ्यों की अनदेखी की गई। उन्होंने संकेत दिया कि इस फैसले को आगे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

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