पदोन्नति पर नया विवाद: क्या इनको ही मिलेगा प्रमोशन; एक पत्र से बढ़ा भ्रम
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल के एक पत्र के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण शिक्षकों को ही पदोन्नति का लाभ दिया जा सकता है।
हालांकि, इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेशभर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
विभाग के पत्र के बाद शुरू हुई चर्चा
जानकारी के अनुसार, आयुक्त लोक शिक्षण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत भोपाल संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
पत्र में पदोन्नति प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी पत्र के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य पात्रता तो नहीं बनाया जा रहा।
जिलों से मांगी गई यह जानकारी
पत्र के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों से टीईटी उत्तीर्ण सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही विषयवार, संवर्गवार तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि भेजी जाने वाली सभी जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित होनी चाहिए।
शिक्षकों में बढ़ी चिंता
पत्र सामने आने के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों में यह आशंका बढ़ गई है कि यदि पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया, तो बड़ी संख्या में शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो सकते हैं। शिक्षकों का कहना है कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके से जानकारी मांगे जाने से भ्रम की स्थिति और गहरी हो गई है।
शिक्षक संगठन ने मांगा स्पष्ट आदेश
शासकीय शिक्षक संगठन ने विभाग से पूरे मामले पर तत्काल स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि यदि पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य बनाया जा रहा है, तो विभाग इसका कानूनी और प्रशासनिक आधार सार्वजनिक करे।उन्होंने यह भी पूछा कि यदि ऐसा कोई नियम लागू किया जा रहा है, तो वह किन-किन शिक्षक संवर्गों पर प्रभावी होगा।
'स्पष्ट आदेश तक अतिरिक्त जानकारी न मांगी जाए'
उपेंद्र कौशल ने कहा कि जब तक विभाग स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं करता, तब तक टीईटी के आधार पर अतिरिक्त जानकारी मांगने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों में अनावश्यक भ्रम और असंतोष पैदा हो रहा है।
विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं
फिलहाल लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि टीईटी संबंधी जानकारी केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मांगी गई है या भविष्य में इसे पदोन्नति की पात्रता से भी जोड़ा जाएगा।
ऐसे में जब तक विभाग की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं होता, तब तक प्रदेशभर के शिक्षक पदोन्नति नियमों को लेकर असमंजस में रहेंगे।
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