पुलिस कमिश्नर के प्रतिबंधात्मक आदेश: इतने बदमाश जिलाबदर, इतने पर थाना हाजिरी की पाबंदी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले 10 शातिर बदमाशों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं।
इनमें 7 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर इंदौर जिले (नगरीय एवं देहात) सहित सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं 3 अन्य बदमाशों को निर्बंधन आदेश के तहत थाना हाजिरी सहित विभिन्न शर्तों के पालन के लिए पाबंद किया गया है।
पुलिस के अनुसार जिलाबदर किए गए बदमाशों में सादिक पिता गुलफाम, उम्र 44 वर्ष, निवासी 14 सहयोग नगर, थाना चंदन नगर, इंदौर शामिल है। सादिक के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में एक दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरुद्ध 3 हत्या और 3 हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। पुलिस ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी अपराधों में सक्रिय रहने के कारण उसके खिलाफ एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की है।
पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिलाबदर किए गए अन्य बदमाशों में- मोहम्मद अयाज पिता मोहम्मद वारिस, उम्र 28 वर्ष, निवासी सम्राट नगर, थाना खजराना, इंदौर एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर। फैजल उर्फ कालू शाह उर्फ मांडा पिता माजिद शाह उर्फ माजिद डॉन, उम्र 26 वर्ष, निवासी 289 तंजीम नगर, थाना खजराना, इंदौर तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर। फारुख उर्फ लम्बू पिता नूर मोहम्मद, उम्र 42 वर्ष, निवासी 153/3 चंदू वाला रोड, थाना चंदन नगर, इंदौर तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर। कारण उर्फ कन्नू पिता जीतू बंजारा, उम्र 22 वर्ष, निवासी एफ ब्लॉक गड्डे वाली मल्टी, गांधीनगर, इंदौर तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर। गणेश परमार उर्फ पटेल पिता कैलाश परमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी 16/1 पगनिसपागा भाट मोहल्ला, थाना रावजी बाजार, इंदौर तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर। किशोर उर्फ कुणाल पिता कन्हैया लाल हटकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी 26 बाल्दा कॉलोनी, थाना छत्रीपुरा, इंदौर तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर। इन सभी बदमाशों को आदेशानुसार निर्धारित अवधि तक इंदौर जिले की सीमा तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन बदमाशों पर थाना हाजिरी सहित प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू
पुलिस आयुक्त ने तीन अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न शर्तों के अधीन पाबंद किया है। इनमें मनीष उर्फ चिकना पिता मनोज उर्फ मनोहर परमार उर्फ पंवार, उम्र 22 वर्ष, निवासी एजी-02 ब्लॉक हुक्माखेड़ी लाल मल्टी, थाना राजेंद्र नगर, इंदौर — एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित। लोकेश पिता विष्णु चौहान, उम्र 33 वर्ष, निवासी खेल के मैदान के पास नई बस्ती, थाना तेजाजी नगर, इंदौर — छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित। नीलेश पिता नारायण पंवार, उम्र 31 वर्ष, निवासी 50/7 शंकर बाग, थाना रावजी बाजार, इंदौर — छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित।
इन बदमाशों को आदेश के तहत निर्धारित समय पर संबंधित थाने में हाजिरी देना होगी। साथ ही उन्हें किसी भी अवैधानिक गतिविधि में शामिल नहीं होने, शहर की लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई कार्य नहीं करने सहित अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा।
अपराधियों पर लगातार नजर, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, अवैध गतिविधियों सहित गंभीर अपराध दर्ज हैं। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण इनके खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत प्रकरण तैयार कर पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।
प्रकरणों की जांच और सुनवाई के बाद पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर ने यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित बदमाशों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।
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