PHQ का नया आदेश जारी: इस तारीख से होंगे थानों में तबादले; एक थाने में इतने समय से ज्यादा नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में अब किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही थाने में लंबे समय तक पदस्थापना नहीं रह सकेगी। पुलिस मुख्यालय ने नई व्यवस्था लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक ही थाने में अधिकतम पांच वर्ष तक ही रखा जाएगा। इसके बाद उसे दोबारा उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा।
डीजीपी ने दिए यह निर्देश
शुक्रवार को जारी आदेश में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि थानों में लंबे समय से जमे कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण किया जाए।
अवधि पांच वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकेगी
आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की एक पद पर अधिकतम पदस्थापना अवधि चार वर्ष होगी, जबकि कुल अवधि पांच वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकेगी। पीएचक्यू ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को दोबारा उसी थाने में पदस्थ करना हो तो दोनों पदस्थापनाओं के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतर होना जरूरी रहेगा।
कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी
इसके अलावा आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक किसी भी कर्मचारी की एक ही पुलिस अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।पुलिस मुख्यालय का मानना है कि लंबे समय तक एक ही थाने में पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
एक जून से पांच जून के बीच थानों में तबादले
इसी को देखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है, ताकि पुलिसिंग में जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। आदेश के तहत सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने थानों में पदस्थ कर्मचारियों की समीक्षा कर 1 जून से 5 जून 2026 के बीच स्थानांतरण आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी
साथ ही 15 जून तक सभी कर्मचारियों की नई पदस्थापना वाले थानों में जॉइनिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, उनसे संबंधित लंबित जांच और प्रकरणों की जानकारी नए थाना प्रभारियों को विधिवत सौंपी जाए। सभी इकाइयों को 16 जून 2026 तक इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी।
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