मार्केट विभाग के अधिकारी महापौर के निर्देश की उड़ा रहे धज्जियां: 2024 के पूर्व लिया ज्यादा किराया; अब भी उसी दर का भेज रहे नोटिस, परेशान दुकानदार हाई कोर्ट जाने की तैयारी में
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
निगम अधिकारियों द्वारा महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशों का पालन न करने को लेकर पूर्व में कई बार हंगामा मच चुका है और कांग्रेस समेत भाजपा के नेता भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं। ताजा मामला नगर निगम के सभी 108 मार्केट्स के दुकानदारों का है जिन्हें किराए का नोटिस भेजा जा रहा है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निर्देश दिया था कि 2024 के पूर्व जो ज्यादा किराया वसूला गया था, वो अब ज्यादा नहीं बल्कि पुरानी दर से किराया लिया जाएगा, लेकिन मार्केट विभाग ने जो नोटिस भेजे हैं उसमें महापौर के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। परेशान दुकानदार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
व्यापारियों का कहना है कि निगम के मार्केट्स में कहीं 2 रुपए तो कहीं 4 रुपए स्क्वेयर फीट का किराए का अनुबंध निगम और दुकानदारों के बीच है और कहीं इससे भी ज्यादा है। लेकिन 2019 में निगम ने 10 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के भाव से किराया वसूलना शुरू कर दिया।
वरिष्ठ व्यापारी महेश दम्मानी ने बताया कि निगम और दुकानदारों के बीच जो अनुबंध हुआ था उसमें जितना किराया तय हुआ था, उसे अचानक बढ़ा दिया गया था और जब दुकानदारों ने विरोध किया था तो निगम अधिकारियों ने सख्ती कर दी थी जिससे डरकर दुकानदारों ने बढ़ा हुआ किराया देना शुरू कर दिया था।
इस मामले की जानकारी जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव को दी थी तो उन्होंने कहा था कि जो बढ़ा हुआ किराया लिया है, वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन अब जो किराया लिया जाएगा वो अनुबंध के अनुसार ही होगा, लेकिन इसके बावजूद मार्केट विभाग के अपर आयुक्त आकाश सिंह द्वारा दुकानदारों को बढ़े हुए किराए के अनुसार ही नोटिस भेजे जा रहे हैं।
उनका कहना है कि दुकानदारों को पहले निगम द्वारा बिल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन निगम बिल तो भेज ही नहीं रहा है। सीधे नोटिस ही भेज रहा है और उसमें धमकी दी जा रही है कि यदि किराया जमा नहीं किया तो दुकान खाली करवा ली जाएगी। इससे दुकानदारों में दहशत है।
उनका कहना है कि महापौर ने जो निर्देश दिया है, अधिकारी उसका ही पालन नहीं कर रहे हैं। महापौर के निर्देश का संकल्प एमआईसी की बैठक में पास हो चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है फिर भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है।
सब नियम के अनुसार हो रहा
निगम के दुकानदारों को बकाया के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन पर 2024 के पूर्व का भी किराया बाकी है। नोटिस में किराया जमा न करने पर दुकान खाली करने को भी कहा है। सबकुछ नियमानुसार ही है। महापौर के निर्देशों का पालन किया गया है। -आकाश सिंह, अपर आयुक्त मार्केट नगर निगम।
संबंधित समाचार

चर्चित अभि तोमर हत्याकांड की आग भिंड तक जा पहुंची:इंदौर की गैंगवार का बदला लेने चली गोलियां

शौक पूरे करने के लिए करता था चोरी:दो ऑटो किए बरामद; रात के अंधेरे में उड़ाता था वाहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिंहस्थ की जमीन से हटाया अतिक्रमण:20 अवैध मकान ध्वस्त 3 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त; पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया

इस अधिकारी ने बढ़ाया देवी अहिल्या की नगरी का गौरव:ओडिशा के राज्यपाल की एडीसी बनी; ऐसा करने वाली पहली महिला ऑफिसर भी
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!