आदतन अपराधी की रासुका खारिज: इतने गंभीर मामलों में है आरोपी; हाईकोर्ट ने किसके आदेश को बताया त्रुटिपूर्ण, रिहाई के निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आदतन अपराधी और 19 गंभीर मामलों में आरोपी इमरान गौरी उर्फ चिकना उर्फ पंचर को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उसके खिलाफ लगाई गई रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) को खारिज करते हुए इंदौर कलेक्टर के आदेश को गलत ठहराया है और आरोपी की रिहाई के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर के आदेश में पाई गई खामी
मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि कलेक्टर द्वारा जारी रासुका आदेश में गंभीर प्रक्रिया संबंधी कमी थी। आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि आरोपी को कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जाएगा। अदालत ने इसे कानूनन त्रुटिपूर्ण मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हिरासत की समयसीमा का उल्लेख अनिवार्य है।
2025 में लगी थी रासुका, बाद में बढ़ाई गई अवधि
इमरान गौरी के खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगस्त 2025 में कलेक्टर के आदेश पर उस पर रासुका लगाई गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2026 में उसी आदेश के आधार पर उसकी हिरासत अवधि आगे बढ़ा दी गई थी।
हाईकोर्ट में दी चुनौती
आरोपी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि मूल आदेश में ही हिरासत की अवधि तय नहीं की गई, जो कि कानून के विपरीत है। वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सोनल गुप्ता ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने दोनों आदेश रद्द किए
मामले की सुनवाई विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 4 अगस्त 2025 और 22 जनवरी 2026 के दोनों रासुका आदेशों को निरस्त कर दिया।
स्पष्ट निर्देश-हिरासत अवधि बताना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रासुका जैसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई करते समय आदेश में हिरासत की अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। इसके अभाव में आदेश टिक नहीं सकता।
रिहाई के आदेश
अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। यह फैसला रासुका जैसे सख्त कानूनों के उपयोग में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और वैधानिक पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
संबंधित समाचार

शिकायत के 14 महीने बाद भी रास्ता बंद:आखिर कब होगी कार्रवाई

कलेक्टर का एक्शन:स्वामित्व योजना में लापरवाही पर की बड़ी कार्रवाई; 7 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवा समाप्त

सांई मंदिर के पीछे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने की कार्रवाई:भारी पुलिस बल और रिमूवल अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त

INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद विपक्ष का हमला:राहुल गांधी बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हमारा मिशन

मेसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेस पर पड़ा छापा 46 ड्रम:लोडिंग वाहन और टैंकर किए जब्त

फ्लैट की रजिस्ट्री-लोन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी:दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज

न्यायालय के आदेश की आड़ में बेदखली पीड़ित परिवार का सड़क पर बिखेरा सामान

2013 से ट्रैफिक पुलिस बल की कमी:अब तक क्या किया? हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब

मां चंद्रघंटा का संदेश:सौम्यता और शौर्य का संतुलन ही बनाता है मजबूत व्यक्तित्व

दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को संबल:कमिश्नर ने 2 नव आरक्षकों सहित 6 अनुसचिवीय कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति प्रमाण पत्र

भक्ति रस में रमा शहर:मां की आराधना और गरबों की धूम का उत्सव

खुलासा फर्स्ट के आंगन में महाप्रसादी का वितरण जारी:नवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव

प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लगेगा इतने प्रतिशत फायर सेस:टैक्स से छूट वाली संपत्तियों को राहत; नए नियमों में स्वयंसेवकों की भर्ती

मंत्रि-परिषद ने पारित किया ‘विकसित मध्य प्रदेश’ का संकल्प:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक

आदिवासियों के मकान तोड़े जाने के मामले ने पकड़ा तूल:कार्तिकेय सिंह चौहान ने अधिकारियों को दी ये चेतावनी

पिटती पुलिस टूटता मनोबल:खादी के लिए खाकी के हाथ काटने में जल्दबाजी आखिर क्यों

मंदिर की दानपेटी तोड़कर नकदी और चांदी के सिक्के चोरी:बदमाशों ने दो घरों को भी बनाया निशाना

एचआईवी के इतने नए मामले:इस मेडिकल कॉलेज में मिले सबसे ज्यादा संक्रमित; इतने मरीज एआरटी से दूर

बिना नंबर की फॉर्च्यूनर ने बुझा दिया एक घर का चिराग:बाइक को मारी टक्कर, मैकेनिक की हुई मौत; दो नाबालिग साथी हुए गंभीर घायल

इस पूर्व मंत्री ने किसको को दी नसीहत:बोले; ‘ऐसा भी क्या काम, जो जमीर बेचकर करना पड़े’ पद से इस्तीफा देकर साथ आइए, दोनों मिलकर सड़क पर लड़ेंगे जनता की लड़ाई
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!