राज्यमंत्री जाति प्रमाण-पत्र मामला: राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने थमाया नोटिस; किया तलब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने मंत्री प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी कर 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा
समिति ने उनसे अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।
1950 की निवास स्थिति और जाति संबंधी दस्तावेज मांगे
जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रतिमा बागरी को समिति के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रमाणित करना होगा कि वे वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार सतना जिले की निवासी हैं तथा स्वयं को बागरी अनुसूचित जाति का सदस्य सिद्ध करने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। समिति इन दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच करेगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुआ नोटिस
यह नोटिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय छानबीन समिति को आदेश दिया था कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले की जांच कर 60 दिनों के भीतर प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता पर निर्णय ले।
नोटिस जारी होने के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण-पत्र विवाद एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।
एससी कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका पर हुई कार्रवाई
यह मामला एससी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि छानबीन समिति संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए सभी दस्तावेजों की जांच करेगी और तय करेगी कि प्रतिमा बागरी को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र वैध है या नहीं।
अदालत ने यह भी कहा था कि यदि निर्धारित समय सीमा तक समिति कोई निर्णय नहीं लेती है, तो याचिकाकर्ता को पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता होगी।
आरक्षण का गलत लाभ लेने का आरोप
याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया है कि प्रतिमा बागरी ने कथित रूप से गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ लिया और उसी आधार पर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंचीं।
याचिका में दावा किया गया है कि संबंधित क्षेत्र में बागरी जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है तथा मंत्री वास्तव में राजपूत/ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं।
पुराने दस्तावेजों का भी दिया हवाला
याचिका में वर्ष 1961 और 1971 की जातिगत जनगणना, 2003 में राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के निर्णय तथा 2007 में केंद्र सरकार के राजपत्र का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि 'बागरी' को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि इस विषय पर पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। नए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दोबारा याचिका प्रस्तुत की गई है। फिलहाल राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जाति प्रमाण-पत्र की वैधता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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