भूमाफिया को बड़ा झटका: अग्रिम जमानत खारिज; इस दावे पर भी उठे सवाल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के चर्चित भूमाफिया नीलेश अजमेरा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में दायर उसकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुनवाई के दौरान उसके ब्रिटेन में रहने के दावे पर भी सवाल उठे, क्योंकि हालिया याचिका में उसने अपना पता मुंबई का बताया है।
पहले जिला कोर्ट, फिर हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
नीलेश अजमेरा ने पहले जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन जमीन धोखाधड़ी से जुड़े चार मामलों में उसकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां भी चारों याचिकाएं निरस्त कर दी गईं।
अजमेरा के खिलाफ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख मामला वर्ष 2017 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद से वह जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर रहा।
हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई?
अजमेरा की ओर से दलील दी गई कि उसे गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए अग्रिम जमानत दी जाए। यह भी कहा गया कि इसी मामले के अन्य सह-आरोपियों को राहत मिल चुकी है और कुछ के नाम जांच से हटा दिए गए हैं।
कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत?
जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि आवेदक को पहले से ही 'नो कोअर्सिव एक्शन' (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) की अंतरिम राहत मिल चुकी थी। ऐसे में अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
ब्रिटेन में रहने के दावे पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान अजमेरा की ओर से यह दलील दी गई कि वह ब्रिटेन में रहता है और उसके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है, इसलिए वह स्वयं अदालत या प्रशासनिक समितियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।
हालांकि, हाल ही में दायर अग्रिम जमानत याचिका में उसने अपना पता फ्लैट नंबर 1504, समर्थ आंगन, मुंबई दर्ज कराया है। इसी आधार पर उसके ब्रिटेन में स्थायी रूप से रहने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पहले भी नहीं हुआ था पेश
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित जिला प्रशासन की समिति और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर बनी उच्च स्तरीय समिति के समक्ष भी नीलेश अजमेरा कभी उपस्थित नहीं हुआ।
सूत्रों के मुताबिक वह लंबे समय से मुंबई में रह रहा है और वहां कुछ बिल्डरों के साथ परियोजनाओं में जुड़ा हुआ है। वहीं इंदौर में उसके खिलाफ जमीन और निवेश से जुड़े मामलों में कई पीड़ित अब भी अपने प्लॉट या राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नीलेश अजमेरा की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
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