फैमिली कोर्ट का बड़ा आदेश: SDM पति को पत्नी को देने होंगे इतने हजार रुपए महीना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण के एक मामले में एसडीएम राहुल चौहान को अपनी पत्नी निर्मला को हर महीने 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
10 तारीख तक भुगतान करना होगा
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डॉ. कुलदीप जैन ने यह आदेश पारित किया।
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, भरण-पोषण की राशि 21 अप्रैल 2023 से देय होगी और हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान करना होगा।
एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं राहुल चौहान
राहुल चौहान वर्तमान में गरोठ में एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं।
आदेश के अनुसार, संबंधित अवधि में यदि पति पहले ही किसी अन्य आदेश के तहत भरण-पोषण की राशि चुका चुका है, तो उस रकम का समायोजन किया जाएगा।
आवेदन की तारीख से मिलेगी भरण-पोषण की राशि
कोर्ट ने भरण-पोषण की गणना 21 अप्रैल 2023 से करने के निर्देश दिए हैं।
इसका अर्थ है कि आदेश के तहत देय रकम की गणना आवेदन पेश किए जाने की तारीख से होगी।
हालांकि, पहले से किए गए पात्र भुगतानों को समायोजित किया जाएगा, ताकि एक ही अवधि के लिए दोहरा भुगतान न हो।
हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान जरूरी
अदालत ने भुगतान की समय-सीमा भी तय की है। राहुल चौहान को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक पत्नी को निर्धारित राशि देनी होगी।
आदेश के पालन और बकाया रकम की गणना में पहले किए गए भुगतान का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होगा।
एसडीएम पति ने आदेश की जानकारी से किया इनकार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दैनिक भास्कर ने राहुल चौहान से उनका पक्ष जाना था। उन्होंने कहा कि उन्हें फैमिली कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है।
पहले भी जारी हुए थे वसूली वारंट के निर्देश
इस मामले में जुलाई 2026 में भी कार्रवाई की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम आदेश के बावजूद भरण-पोषण की राशि का नियमित भुगतान नहीं होने पर अदालत ने वसूली वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। उस समय बकाया राशि 5.56 लाख रुपये बताई गई थी।
इससे पहले 4 मई 2026 के अंतरिम आदेश में भी पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए गए थे। अब भरण-पोषण के आवेदन पर आए आदेश में भी यही मासिक राशि निर्धारित की गई है।
भरण-पोषण की राशि कैसे तय होती है?
भरण-पोषण के मामलों में अदालत पति की आय, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति, पत्नी की आवश्यकताओं और उपलब्ध दस्तावेजों सहित कई पहलुओं पर विचार करती है।
इसके लिए कोई एक समान गणितीय फॉर्मूला लागू नहीं होता। प्रत्येक मामले में परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर राशि निर्धारित की जाती है।
इस मामले में कोर्ट ने पत्नी के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण तय किया है।
भुगतान की शुरुआत आवेदन की तारीख से मानी गई है और पहले किए गए भुगतानों का समायोजन किया जाएगा।
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