महाकाल लोक निर्माण से जुड़ी कंपनी के प्रमुख को झटका: अमेरिका जाने की अनुमति नहीं; यह है पूरा मामला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, उज्जैन/इंदौर।
मध्य प्रदेश जल निगम के बहुचर्चित फर्जी बैंक गारंटी मामले में आरोपी और महाकाल लोक निर्माण से जुड़ी एमपी बाबरिया कंपनी के प्रमुख मनोज बाबरिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के विरोध के बाद अदालत ने उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने अदालत में आशंका जताई कि यदि बाबरिया को विदेश जाने की अनुमति दी गई तो उनके वापस लौटने की संभावना कम है।
67 करोड़ रुपए की कथित फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का आरोप
गौरतलब है कि मनोज बाबरिया की कंपनी एमपी बाबरिया पर मध्य प्रदेश जल निगम के प्रोजेक्ट्स में करीब 67 करोड़ रुपए की कथित फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का आरोप है। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा की जा रही है। जांच के बाद दिसंबर 2025 में सीबीआई ने कंपनी प्रमुख मनोज बाबरिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
फर्जी बैंक गारंटी कांड में घिरी दो बड़ी कंपनियां
जल निगम के इस चर्चित घोटाले में तीर्थ गोपीकॉन कंपनी और एमपी बाबरिया कंपनी दोनों जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि तीर्थ गोपीकॉन ने लगभग 183 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर ठेके हासिल किए, जबकि एमपी बाबरिया कंपनी पर 67 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने का आरोप है। मामले में कई अन्य आरोपी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।
जमानत के बाद विदेश जाने की तैयारी
मनोज बाबरिया की अग्रिम जमानत याचिका पहले इंदौर जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत प्रदान की। जमानत मिलने के बाद बाबरिया ने अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका अमेरिका में भी व्यवसाय है, परिवार वहीं निवास करता है तथा उन्हें अपने ग्रीन कार्ड के नवीनीकरण सहित पारिवारिक कारणों से वहां जाना आवश्यक है।
सीबीआई ने जताई फरार होने की आशंका
सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि मनोज बाबरिया अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक हैं और उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चे पहले से वहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वे वापस नहीं लौट सकते। एजेंसी ने यह भी कहा कि उन पर गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप हैं और जांच की दृष्टि से उनका देश में रहना जरूरी है। सीबीआई के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बाबरिया की अमेरिका जाने की योजना पर फिलहाल रोक लग गई है।
महेश कुंभानी को भी नहीं मिली राहत
उधर, इसी मामले में जेल में बंद तीर्थ गोपीकॉन कंपनी के प्रमुख महेश कुंभानी को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले में राहुल गुप्ता, फिरोज खान, गोविंद चंद हंसदा, कुंतल अधिकारी, गौरव धाकड़, राकेश जागीरदार सहित कई अन्य आरोपी भी जांच के दायरे में हैं।
महाकाल लोक से जुड़ने के कारण बढ़ी चर्चा
मनोज बाबरिया का नाम उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण कार्यों से जुड़ने के कारण भी चर्चा में रहा है। ऐसे में फर्जी बैंक गारंटी प्रकरण में उनके खिलाफ चल रही जांच और विदेश यात्रा पर लगी रोक ने मामले को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। आर्थिक अपराध से जुड़े इस प्रकरण पर अब सभी की नजरें सीबीआई की आगामी कार्रवाई और अदालत में चल रही सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
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