कलवानी तो मोहरा: असल खिलाड़ी कोई और; पर्दे के पीछे छिपे तीन साजिशकर्ताओं के नाम आए सामने
KHULASA FIRST
संवाददाता

बाणगंगा पुलिस ने संजय को दूसरी मर्तबा लिया रिमांड पर
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जीआरवी बिस्कुट प्रा.लि. कंपनी के साथ धोखाधड़ी में गिरफ्तार डायरेक्टर संजय कलवानी से बाणगंगा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि शुरू में पुलिस के हर सवाल का जवाब देने वाला कलवानी अब चुप होता जा रहा है। पुलिस ने उसे दूसरी मर्तबा रिमांड पर लिया है।
हालांकि पुलिस को पता चल गया है कि कलवानी तो महज मोहरा है। दस्तावेजों की जांच और पूछताछ में पुलिस को उसके पीछे खड़े साजिशकर्ता कोई और है। इन्होंने ही कंपनी से गद्दारी करने वाले रशियन नागरिक गौरव अहलावत के खिलाफ दर्ज परिवाद में उसे फायदा पहुंचाया था।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2025 में हुई जीआरवी बिस्कुट कंपनी के शेयर होल्डर दिनेश मनवानी (कुल 6 सदस्य, 2 डायरेक्टर और 4 शेयर होल्डरों में से एक) की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने 19 फरवरी को कंपनी के डायरेक्टर रहे संजय कलवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
कंपनी के ही शेयर होल्डर रहे रशियन नागरिक गौरव अहलावत ने कंपनी के साथ विश्वासघात करते हुए करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। मामले का खुलासा होने पर कंपनी के शेयर होल्डरों ने संजय कलवानी को मामले में गौरव अहलावत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करने और केस में प्रोसिडिंग करने, साइन करने, वैरिफाई करने, समस्त शपथ-पत्र देने, वकील-पत्र पर हस्ताक्षर करने और अन्य कानूनी कार्रवाई के अधिकार दिए थे।
इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए संजय कलवानी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सदस्यों को बिना सूचना दिए आपराधिक षड्यंत्र रचकर गौरव अहलावत से सांठ-गांठ कर परिवाद वापस ले लिया।
इतना ही नहीं वह कंपनी से तैयार माल के कार्टन भी गायब कर खुर्द-बुर्द कर दिया करता था। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट धनेश कुमार मिश्रा के अनुसार संजय कलवानी ने पूरा खेल बोर्ड की सहमति एवं अन्य सदस्यों को सूचना दिए बिना कंपनी द्वारा जारी अधिकृत बोर्ड रिजोल्यूशन का दुरुपयोग कर किया।
पुलिस ने आरोपी संजय कलवानी को 19 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायाधीश सौरभ गोस्वामी की अदालत में पेश किया गया। उसकी जमानत याचिका निरस्त करते हुए न्यायाधीश ने दो दिनों का पुलिस रिमांड दिया था।
कल रिमांड पूरा होने पर कल फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की विस्तृत पूछताछ और आरोपी के कथनों के आधार पर न्यायाधीश साक्षी कपूर ने उसकी रिमांड अवधि तीन दिन और बढ़ा दी है।
तीन साजिशकर्ता हैं पूरे खेल में
बताते हैं कोर्ट में पुलिस की ओर से अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जीआरवी बिस्कुट प्रालि. कंपनी के पूर्व डायरेक्टर संजय कलवानी के साथ मामले में दो से तीन अन्य साजिशकर्ता है। इसके चलते केस में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
वहीं, पुलिस की ओर से कहा गया कि पूछताछ के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे और लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। धोखाधड़ी में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही केस में अन्य षड्यंत्रकारी भी आरोपी बनेंगे।
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