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जिहादी ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया: धर्म परिवर्तन और निकाह का बनाया दबाव; चार आरोपी गिरफ्तार

खुलासा फर्स्ट, सीहोर। लव जिहाद का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा को कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाया गया। जान से मारने की दी...

Khulasa First

संवाददाता

25 दिसंबर 2025, 10:42 पूर्वाह्न
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जिहादी ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया

खुलासा फर्स्ट, सीहोर।
लव जिहाद का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा को कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाया गया।

जान से मारने की दी धमकी
विरोध करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला श्यामपुर क्षेत्र के ग्राम खंडवा का है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।

चार पर मामला दर्ज
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी छात्र, उसके माता-पिता और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

दो महीने से परेशान कर रहा था सहपाठी
एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उसके साथ पढ़ने वाला उमर अली बीते करीब दो महीनों से उसे लगातार परेशान कर रहा था। 

आरोपी न केवल छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था, बल्कि उसके पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर रहा था और इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर रहा था।

धर्म बदलने का बनाया दवाब
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उमर ने तीन बार अपने माता-पिता से उसकी बात करवाई, जिन्होंने उसे धर्म बदलने के लिए उकसाया।

जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश
शिकायत में बताया गया कि शनिवार 20 दिसंबर को आरोपी के रिश्तेदार जवैद (उमर के ताऊ का बेटा) ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे जबरन बुर्का थमाने की कोशिश की। 

जवैद ने कथित रूप से कहा कि यदि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं तो छात्रा को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा और निकाह कराया जाएगा। पीड़िता के विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वह बेहद डर गई।

परिजनों को बताई आपबीती
लगातार धमकियों और मानसिक दबाव के चलते छात्रा भयभीत हो गई थी। अंततः उसने हिम्मत जुटाकर सोमवार शाम अपने माता-पिता और भाई को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

इन धाराओं में मामला दर्ज
महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75(1), 78(1), 351(3), 3(5), पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12, और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस का बयान
एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी उमर अली, उसके पिता, माता और रिश्तेदार जवैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

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