नामांकन रद्द मामले में सुनवाई कल: चुनाव आयोग ने कहा-हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली; कांग्रेस ने की ये मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देते हुए इसे गैर-कानूनी, मनमाना और पक्षपातपूर्ण बताया है।
सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की
गुरुवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है, क्योंकि नामांकन वापसी की समय-सीमा शाम 4 बजे तक ही है।
इस पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई गई है और जवाब देने के लिए समय चाहिए। जवाब में सिंघवी ने कहा कि सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है, लेकिन तब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को लेकर कानून पहले से स्पष्ट है।
आधी रात को दाखिल की गई याचिका
कांग्रेस ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:48 बजे डिजिटल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के विपरीत जाकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया है।
राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस विधायक
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राजनीतिक मोर्चा भी खोल दिया है। पार्टी के विधायक शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी देंगे। वहीं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक भी प्रस्तावित है।
क्या हो सकते हैं आगे के संभावित परिणाम?
1. आयोग नामांकन बहाल करता है तो चुनाव फिर मुकाबले में बदल जाएगा
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के अनुसार, यदि चुनाव आयोग यह मानता है कि रिटर्निंग ऑफिसर से त्रुटि हुई है तो वह स्पष्ट आदेश जारी कर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वैध घोषित कर सकता है। ऐसे में फिर से वोटिंग होगी।
2. आयोग राहत नहीं देता तो भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होगा
यदि आयोग हस्तक्षेप नहीं करता या रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखता है, तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव से बाहर मानी जाएंगी। ऐसे में भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे।
3. दोपहर 3 बजे की समय-सीमा अहम
11 जून दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित है। यदि आयोग को मीनाक्षी के पक्ष में कोई फैसला देना है तो उसे इसी समय तक देना होगा। इसलिए सबकी नजर इस पर है कि फैसला कब आता है।
4. सुप्रीम कोर्ट का रुख रहेगा निर्णायक
आयोग से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहां फैसले की न्यायिक समीक्षा मांग सकती है और अंतरिम राहत की भी मांग कर सकती है। हालांकि, केवल याचिका दाखिल होने से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी। यह सब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा।
5. राष्ट्रपति से मुलाकात का महत्व
राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस गलत तरीके से नामांकन निरस्त करने का मुद्दा उठा सकती है। राष्ट्रपति मामले का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग या संबंधित संवैधानिक संस्थाओं से जानकारी मांग सकते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति सीधे चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव प्रक्रिया के किसी फैसले को रद्द नहीं कर सकते। इस मुलाकात का महत्व संवैधानिक और राजनीतिक संदेश के रूप में अधिक माना जा रहा है।
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