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ऐतिहासिक स्थल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी: अब निर्णय की प्रतीक्षा; इतने दिन तक चली सुनवाई, जानिये क्या-क्या दावे

KHULASA FIRST

संवाददाता

12 मई 2026, 5:55 pm
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ऐतिहासिक स्थल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंठपीठ में धार भोजशाला विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर लंबी और विस्तृत सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 6 अप्रैल से रोजाना नियमित रूप से दोपहर ढाई बजे से सुनवाई चल रही थी, जो लगभग 23 दिनों तक जारी रही।

न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी। इस दौरान राज्य शासन की ओर से एजी प्रशांत सिंह, हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन सहित अन्य अधिवक्ता, एएसआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन, तथा मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद सहित अन्य वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। इसके अलावा कई अन्य याचिकाओं पर भी समानांतर सुनवाई की गई।

यह विवाद 2022 में दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को तय करने और पूजा अधिकार को लेकर मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का प्राचीन स्थल है, जहां अनुच्छेद 25 के तहत पूजा का अधिकार दिया जाए, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ संपत्ति और मस्जिद बताते हुए ऐतिहासिक निरंतरता और कानूनी स्थिति का हवाला देता है।

जैन समाज ने भी इसे जैन मंदिर होने का दावा प्रस्तुत किया है। सुनवाई के दौरान एएसआई सर्वे, पुरातात्विक तथ्यों, 2003 के आदेश और विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से बहस हुई। अब मामला फैसले के चरण में पहुंच चुका है, जिस पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में संवेदनशील निगाहें टिकी हुई हैं।

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