20 कांग्रेसियों पर एफआईआर: भाजपा के खिलाफ अज्ञात पर प्रकरण दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में जमकर पत्थर, टमाटर, अंडे से एक-दूसरे पर हमला किया गया। इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। हंगामें के बाद भाजपा ने 20 कांग्रेसियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई, वहीं बाद में कांग्रेस की ओर से अज्ञात भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
दिल्ली में यूथ कांग्रेसियों के प्रदर्शन से नाराज भाजपा युवा मोर्चा जब कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचा तो वहां पहले से ही कांग्रेसी मौजूद थे। सियासी माहौल में गरमाहट देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। भारी तादात में तैनात पुलिस वालों ने भाजपाइयों को मच्छी बाजार चौराहे पर रोक दिया।
भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, सौगात मिश्रा मौजूद थे। भाजयुमो नेता निक्की राय ने बताया कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकृता पहुंचे तभी कांग्रेस कार्यालय की और से पथराव होना चालू हो गया। भाजपा शहर अध्यक्ष व विधायक पुलिस थाने पहुंचे ओर कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
प्रकरण दर्ज... बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आवेश राठौर की शिकायत पर कांग्रेस पदाधिकारियों पर केस हुआ है। इसमें जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, पार्षद राजू भदौरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनाली मिमरोट, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल, सादिक खान, विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, निखिल वर्मा, महक नागर, दानिश खान, शैलू सेन, संजय बाकलीवाल, अमन बजाज, आकाश निजामपुरकर, जाकिर जक्कू, नफीस गब्बर, परवेज खान, जुनैद पर नामजद केस हुआ है।
इसके साथ ही अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी को भी इसमें बिना नाम के एफआईआर में ओपन रखा है। बताया जाता है कि कांग्रेस के सभी आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 117(2), 189(1), 189(4), 189(9), 191(1), 296(ए), 61(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। यह धाराएं संगठित होने, दंगा करने, किसी को नुकसान पहुंचाने आदि से जुड़ी हुई है।
कांग्रेस ने दर्ज कराया... कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय बाकलीवाल ने पंढरीनाथ थाने में एफआईआर कराई। इसके लिए शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे व अन्य पदाधिकारी गए थे। लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 125, 191(2), 296(ए) व 324(2) की धारा के तहत केस दर्ज किया।
कांग्रेस का कृत्य शर्मनाक
कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर कांग्रेसियों ने सुनियोजित पत्थरबाजी की। महिलाओं को अश्लील इशारे जैसे निंदनीय एवं शर्मनाक कृत्य किए। -मालिनी गौड़, विधायक इंदौर 4
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