बीच में छोड़ा कोर्स तो लौटानी होगी फीस: मनमानी पर लगेगी लगाम; झूठे विज्ञापनों पर भी सख्ती
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर जल्द लगाम लग सकती है। राज्य सरकार कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम (कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट) लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून के तहत कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, झूठे विज्ञापनों पर कार्रवाई होगी और यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो शेष फीस 10 दिनों के भीतर लौटानी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है।
बिना रजिस्ट्रेशन चलाने पर लगेगा जुर्माना
नए कानून के तहत प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़कर एक लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लगातार नियम तोड़ने वाले संस्थानों का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकेगा।
10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी फीस
कई कोचिंग संस्थानों पर फीस वापस नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रस्तावित कानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो बची हुई अवधि की फीस अनुपातिक आधार (प्रो-राटा) पर 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी। साथ ही, कोर्स शुरू होने के बाद फीस बढ़ाने पर भी रोक लगाने की तैयारी है।
वेबसाइट पर देनी होगी पूरी जानकारी
कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, फीस संरचना, कोर्स विवरण, रिफंड पॉलिसी और हॉस्टल संबंधी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है।
सहमति के बिना विज्ञापन में नहीं किया जा सकेगा नाम, फोटो का उपयोग
प्रस्तावित कानून के तहत '100 प्रतिशत चयन' या 'गारंटीड रैंक' जैसे दावे करना गैरकानूनी माना जाएगा। किसी छात्र की फोटो, नाम या सफलता का उपयोग उसकी लिखित सहमति के बिना विज्ञापन में नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा केवल स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे। नैतिक अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त करने पर भी रोक रहेगी।
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश
मसौदे में यह भी प्रस्ताव है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्र का कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कोचिंग की अवधि और दैनिक पढ़ाई के घंटों को भी नियंत्रित करने की योजना है। एक दिन में अधिकतम पांच घंटे तक कोचिंग कराने की अनुशंसा की गई है।
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
नए कानून में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक कोचिंग संस्थान को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही विद्यार्थियों को वैकल्पिक करियर विकल्पों की जानकारी देना भी अनिवार्य किया जा सकता है।
आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के बाद उठाया कदम
प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 13 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच मध्यप्रदेश में 987 छात्रों ने आत्महत्या की। पढ़ाई के दबाव और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए सरकार इस कानून को आवश्यक मान रही है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रयास तेज
कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। दिल्ली और कोटा सहित कई शहरों में छात्रों से जुड़ी घटनाओं के बाद अदालत ने राज्यों को कोचिंग संस्थानों के लिए प्रभावी नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने कोचिंग सेक्टर को नियामक दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
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