एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ: कीड़े लगे ड्रायफ्रूट और एक ही फ्रीजर में मिला वेज-नॉनवेज!
KHULASA FIRST
संवाददाता

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे
एडम्स अले की खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल निलंबित
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बायपास स्थित रेस्टोरेंट एडम्स अले (सहस्र फूड एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड) में खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। परिसर में 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद, कीड़े लगे पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ मिलने के साथ ही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के कई मानकों का उल्लंघन पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की। रेस्टोरेंट का पता 13/2 मेहता फार्म हाउस, बिचौली मर्दाना, इंदौर बताया गया है।
स्टोर रूम में एक्सपायर्ड सामान
निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद पाए गए। इसके अलावा परिसर में रखे पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए जाने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए।
प्रशासन ने माना कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल की संभावना मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। इसलिए मौके पर ही इन सभी एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को रेस्टोरेंट संचालक के हस्ते नष्ट कराया गया, ताकि उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके।
पहले भी दो मामलों में लग चुका है अर्थदंड
इस प्रतिष्ठान के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में भी दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया था।
हालांकि, दोनों प्रकरण वर्तमान में अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित बताए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को देखते हुए प्रशासन ने पाया कि प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था।
साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा परिसर में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पाई गईं।
इसी आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के परन्तुक के तहत प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों के लिए केवल लाइसेंस लेना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता, कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिलावट, अमानक खाद्य पदार्थ और अस्वच्छ परिस्थितियों से समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।
व्यवस्था सवालों के घेरे में
निरीक्षण में एक और गंभीर लापरवाही सामने आई। रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों का संग्रहण एक ही डीप फ्रीजर में किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानकों की दृष्टि से यह व्यवस्था सवालों के घेरे में है।
इसके अलावा खाद्य निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं मिली। खाद्य निर्माण और हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
पनीर से लेकर राजमा तक के नमूनों की होगी जांच
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके से कुल 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। इनमें पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता, स्वच राजमा चित्रा शामिल हैं। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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