सभी ग्राहकों के लिए e-KYC अनिवार्य नहीं: गैस कनेक्शन कटने की खबरों पर सरकार का स्पष्टीकरण
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी ग्राहकों के लिए e-KYC कराना जरूरी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि e-KYC केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है, जिनका वेरिफिकेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी कनेक्शनों को रोकना है।
सरकार के अनुसार, जिन सामान्य एलपीजी ग्राहकों ने पहले ही अपना e-KYC करवा लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह नियम सिर्फ उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए नियम अलग हैं। इन ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। यह प्रक्रिया उन उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है जो निर्धारित सीमा के बाद रिफिल पर मिलने वाली टारगेटेड डीबीटी सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं।
मंत्रालय ने बताया कि e-KYC घर बैठे भी पूरी की जा सकती है। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। सरकार का कहना है कि इससे ‘घोस्ट कंज्यूमर्स’ यानी फर्जी कनेक्शनों की पहचान में मदद मिलेगी और एलपीजी के दुरुपयोग तथा कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, आधार अनिवार्य केवल उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जहां सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा हो। सामान्य बाजार दर पर लिया गया गैस कनेक्शन अपने आप में सब्सिडी नहीं है, इसलिए सभी ग्राहकों के लिए आधार आधारित e-KYC अनिवार्य नहीं है। यह आवश्यकता मुख्य रूप से सब्सिडी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों पर लागू होती है।
सरकार ने यह भी बताया कि यह भ्रम पहली बार नहीं फैला है। इससे पहले भी इसी तरह की स्थिति में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। मौजूदा स्पष्टिकरण के बाद उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के बीच बनी अनिश्चितता समाप्त होगी
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