चार आरोपियों की बेल पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित: राजा रघुवंशी हत्याकांड: जमानत पर सियासत और कानून आमने-सामने
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती दी गई है।
इस बीच चार अन्य आरोपियों राज कुशवाह, दीपक उर्फ दीपू, इरफान और समीर की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मेघालय सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है सेशन कोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी का जमानत आदेश अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया।
मामला साधारण नहीं, साजिश और हत्या जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है, ऐसे में जमानत से न्याय प्रभावित हो सकता है।
शिलांग की निचली अदालत ने सोनम को तकनीकी आधार पर जमानत दी है। अदालत ने पाया गिरफ्तारी के दौरान तैयार दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां थीं। गिरफ्तारी के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, न धाराओं का सही उल्लेख नहीं किया गया।
कोर्ट ने माना आरोपी को स्पष्ट नहीं बताया गया उसे किस गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी आधार पर अदालत ने राहत दी, जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई 12 मई को तय की है।
12 मई पर टिकी हैं सभी की निगाहें
फिलहाल सबकी नजरें 12 मई की सुनवाई और चारों सह-आरोपियों की जमानत पर आने वाले फैसले पर टिकी हैं। एक तरफ तकनीकी खामियों के आधार पर राहत मिली है, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी है।
बेल मिलेगी या जेल! जल्द आएगा फैसला
इस घटनाक्रम के बीच एक और अहम मोड़ सामने आया है। सह-आरोपी राज कुशवाह, दीपक उर्फ दीपू, इरफान और समीर ने भी जमानत के लिए अर्जी लगाई। सभी की सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।
कानूनी जानकारों का मानना है इन चारों की जमानत पर आने वाला निर्णय केस की दिशा और मजबूती, दोनों तय करेगा। सोनम को जमानत से राजा रघुवंशी के परिवार में गहरा आक्रोश है।
परिजनों का कहना है मुख्य आरोपी के बाहर आने से गवाहों पर दबाव बन सकता है और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। परिवार ने जमानत निरस्त कराने की मांग की है।
मामला जांच प्रक्रिया, पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर रहा है।
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