अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती: तीन मंजिला मकान जमींदोज; पार्किंग में बनाए थे कमरे
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए साउथ टोड़ा इलाके में नियमों के विपरीत बनाए गए तीन मंजिला (G+3) मकान को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण स्वीकृत नक्शे से हटकर किया गया था और बार-बार नोटिस देने के बावजूद मालिक ने इसे नहीं हटाया।
3 हजार वर्गफीट क्षेत्र में निर्माण
नगर निगम के अनुसार, करीब 3 हजार वर्गफीट क्षेत्र में यह निर्माण किया जा रहा था। जोन क्रमांक 11 के बिल्डिंग ऑफिसर गीतेश तिवारी ने बताया कि भूखंड स्वामी शफी शेख ने स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया था और निर्धारित मानकों का खुला उल्लंघन किया गया।
पार्किंग की जगह कमरों में बदली
जांच में सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर पर जहां पार्किंग के लिए जगह आरक्षित थी, वहां अवैध रूप से कमरे बना दिए गए थे। इसके अलावा फ्रंट के मार्जिन ओपन स्पेस (MOS) में भी निर्माण कर नियमों को दरकिनार किया गया।
नोटिस बेअसर, फिर चला बुलडोजर
निगम अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक को पहले नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था और अवैध हिस्से को स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर निगम ने सख्त कदम उठाया।
भारी अमले के साथ कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ दो थानों का पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अवैध निर्माण को गिराने के लिए तीन पोकलेन और दो जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।
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