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दूषित पानी कांड: हाईकोर्ट बोला- सरकार का जवाब असंवेदनशील; इस घटना से शहर की छवि हुई खराब

KHULASA FIRST

संवाददाता

06 जनवरी 2026, 7:55 पूर्वाह्न
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दूषित पानी कांड

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के गंभीर मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है।

इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री अनुराग जैन को तलब किया है।

मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही
यह जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं प्रमोद द्विवेदी द्वारा, एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई है।

इससे पहले 2 जनवरी को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें चार लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

कोर्ट की सख्ती
मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला एवं जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित डिवीजन बेंच के समक्ष हुई, जिसमें पहली बार इस केस को विस्तार से सुना गया।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया, ताकि प्रशासनिक लापरवाही पर सीधा जवाब लिया जा सके।

अगली सुनवाई पर नजर
एडवोकेट रितेश इनानी ने बताया कि हाई कोर्ट अब केवल रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के मूड में है।

आने वाली सुनवाई में पीड़ितों को न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर अहम दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

17 लोगों की मौत हो चुकी है
बता दें कि, दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अस्पतालों में 110 मरीज भर्ती हैं। अब तक कुल 421 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जा चुका है।

इनमें से 311 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 मरीजों को अरबिंदो हॉस्पिटल रेफर किया गया है।

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