प्रदेश के किस शहर में व्यावसायिक निर्माण पर बड़ा खुलासा: किस मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा; अब किन लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर के पॉश इलाकों महालक्ष्मीनगर, सांईकृपा, स्कीम-94 और वीणानगर में आवासीय भूखंडों पर बने होटल, हॉस्टल और स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे व्यावसायिक निर्माणों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश विधानसभा में दी।
विधायक महेंद्र हार्डिया ने पूछा था सवाल
मंत्री का यह जवाब क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में आया है। जवाब के बाद इन क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां
विधायक महेंद्र हार्डिया ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि महालक्ष्मीनगर सहित संबंधित कॉलोनियां आवासीय रूप से स्वीकृत हैं या नहीं? साथ ही यहां संचालित हो रहे होटल, हॉस्टल और स्टूडियो अपार्टमेंट को क्या नगर निगम से मंजूरी मिली है?
मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा कि ये कॉलोनियां आवासीय श्रेणी में आती हैं और इन क्षेत्रों में होटल, हॉस्टल या स्टूडियो अपार्टमेंट के नक्शों को नगर निगम इंदौर से मंजूरी जारी नहीं की गई है। इसका अर्थ है कि इस तरह के निर्माण और उनका व्यावसायिक उपयोग वैध नहीं है।
विधानसभा में सवाल-जवाब
विधायक: क्या महालक्ष्मीनगर आवासीय कॉलोनी है और इसका नक्शा आवासीय रूप से स्वीकृत है? यदि हां, तो अवैध हॉस्टल निर्माण पर क्या कार्रवाई हुई?
मंत्री: हां, यह आवासीय कॉलोनी है। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है।
विधायक: आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरी किसने दी?
मंत्री: भूमि विकास नियम 2012 और इंदौर विकास योजना 2021 के तहत पात्र भूखंडों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति निगम द्वारा दी जाती है।विधायक: महालक्ष्मीनगर, वीणानगर, स्कीम-94 और सांईकृपा कॉलोनी में हॉस्टल, होटल और स्टूडियो अपार्टमेंट की क्या मंजूरी जारी हुई है?
मंत्री: इन आवासीय कॉलोनियों में ऐसी कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है, इसलिए निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता।
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