बारिश के बीच जिला प्रशासन का बड़ा फैसला: जोखिम वाले पर्यटन स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित; आदेश तोड़ा तो होगी एफआईआर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लगातार हो रही बारिश और संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने जिले के जोखिम भरे और एकांत पर्यटन स्थलों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम लोगों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के तहत जारी किया है। आदेश 25 जून 2026 से 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।
इन पर्यटन स्थलों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं मिलेगा प्रवेश
जारी आदेश के अनुसार महू तहसील क्षेत्र के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के जोखिम वाले और एकांत हिस्सों में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इनमें तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड, मोहाड़ी फॉल, रतबी वाटर फॉल, लोहिया कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क और हत्यारी खो सहित अन्य संवेदनशील स्थल शामिल हैं।
प्रशासन का कहना है कि बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में जलस्तर अचानक बढ़ने, तेज बहाव, फिसलन और चट्टानें खिसकने जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जनहानि रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, सीमाएं भी होंगी निर्धारित
कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पर्यटन स्थलों पर आवश्यक स्थानों पर प्रतिबंध संबंधी सूचना बोर्ड तत्काल लगाए जाएं। जहां आवश्यकता हो, वहां प्रतिबंधित क्षेत्रों की सीमाएं भी स्पष्ट रूप से चिन्हित की जाएं, ताकि पर्यटकों को जोखिम वाले स्थानों की जानकारी मिल सके।
थाना प्रभारियों को पालन कराने के निर्देश
आदेश के पालन की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारियों को सौंपी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करे।
आदेश तोड़ा तो दर्ज होगी एफआईआर
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध कानून-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों तथा सुरक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
लोगों से सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश के मौसम में जोखिम भरे पर्यटन स्थलों पर जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय केवल जनसुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
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