आरोपी सौतेला मामा बचा: पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भेजा जेल
KHULASA FIRST
संवाददाता

एसीपी ने नहीं दी राहत, युवती को धमकाने के आरोपों के बीच आरोपी अब कुछ दिन काटेगा जेल
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों में गिरफ्तार आरोपी सौतेले मामा को जमानती धाराओं में राहत मिलने के बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेज दिया। एसीपी स्तर पर भी आरोपी को राहत नहीं मिली।
जानकारी के मुताबिक, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की 33 वर्षीय महिला ने सुदामा नगर निवासी विपिन कोठारी पर छेड़छाड़, मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया था।
मामला नोटिस और जमानती धाराओं का होने के कारण आरोपी को प्रारंभिक राहत मिल गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भिजवा दिया। कल आरोपी के वकील ने एसीपी अन्नपूर्णा के पास उसकी जमानत के लिए आवेदन लगाया था जिसे एसीपी ने जमानत देने से मना कर दिया। आरोपी को कुछ दिन जेल की हवा खानी पड़ेगी।
इधर, पीड़िता ने भी आरोपी मामा पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाना चालू कर दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पर मामूली धारा में केस दर्ज किया जिसके चलते उसे राहत मिल रही है, हालांकि एसीपी साहब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे जमानत नही दी हैं।
यह था मामला
महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी का बचपन से परिवार में आना-जाना था और वह उसे मामा कहती थी। कोरोना काल में आर्थिक संकट के दौरान आरोपी ने मदद की, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह धीरे-धीरे उसके निजी और वैवाहिक जीवन में दखल देने लगा।
महिला का आरोप है कि आरोपी पिछले एक साल से उसे मानसिक रूप से कमजोर कर पति, पीहर और रिश्तेदारों से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह लगातार ऐसा माहौल बना रहा था कि पीड़िता पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए।
पीड़िता ने आरोपी की मुंहबोली बेटी और ड्राइवर पर भी धमकाने के आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि वह उसे धमकाते थे जो कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, थाना और जेल दोनों सेट कर लेंगे।
हालांकि, मामले में पीड़िता के शिकायत करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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