भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच आयोग गठित: अभिलेख व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी की
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल प्रदूषण तथा उसके बाद बने हालातों की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया। जांच का जिम्मा न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता पूर्व न्यायधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में होगी।
जांच आयोग में अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जांच आयोग द्वारा भागीरथपुरा में दूषित व जहरीले पानी की सप्लाय के बाद होने वाली 33 मौतों और हजारों लोगों के बीमार होने के कारणों सहित मौजूदा हालात की जांच करने के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया है।
जांच आयोग जल प्रदूषण के कारणों, प्रशासनिक लापरवाही, जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई, जनहानि, चिकित्सकीय प्रभाव तथा सुधारात्मक उपायों की जांच करेगा। इसके चलते जांच आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है।
इस सूचना के जरिए जांच आयोग ने भागीरथपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों के प्रभावित नागरिक, परिजन, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, अस्पताल, सामाजिक संगठन, ठेकेदार, शासकीय अधिकारी अथवा कोई भी व्यवित जिसके पास इस प्रकरण से संबंधित जानकारी, अभिलेख या साक्ष्य उपलब्ध हो प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की है।
जांच आयोग ने कहा है कि पेयजल प्रदूषण से संबंधित शिकायतें, आवेदन, चिकित्सकीय अभिलेख, अस्पताल में भर्ती पर्चियां, डिस्चार्ज समरी, मृत्यु प्रमाण पत्र, जल पाइप लाइन में रिसाव, सीवरेज मिश्रण या क्षति से संबंधित कोई भी फोटो, वीडियो, जल आपूर्ति से संबंधित टेंडर दस्तावेज, कार्य आदेश, निरीक्षण रिपोर्ट या कोई भी अभिलेख या सामग्री जो जांच के लिए जरूरी हो उसे प्रस्तुत कर सकता है।
जांच आयोग की सार्वजनिक सूचना के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लिखति या आयोग के समक्ष पहुंचकर अपनी बात रख सकता है। इसके लिए आयोग ने 28 फरवरी तक आरसीएम 10 प्रथम मंजिल आनंद वन स्कीम नंबर 140 स्थित आयोग कार्यालय में साक्ष्य प्रस्तुत करनेे को कहा है।
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