खैर नहीं: वर्दी में रील बनाई तो होगी कार्रवाई; इन ऐप्स पर भी सख्ती, नई गाइडलाइन जारी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 24 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन जारी की है।
DGP कैलाश मकवाना के निर्देश पर जारी इन नियमों में वर्दी में रील बनाने, संवेदनशील सरकारी जानकारी सोशल मीडिया या AI टूल्स पर डालने, निजी प्रचार और सोशल मीडिया से कमाई करने सहित कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
वर्दी में रील बनाई तो कार्रवाई
नई गाइडलाइन के मुताबिक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद वर्दी अथवा अशोभनीय वेशभूषा में रील, फोटो, वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे।
पहले से पोस्ट की गई अनुचित सामग्री को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। वर्दी, सरकारी वाहन, कार्यालय व अन्य सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी छवि या प्रचार के लिए करने पर रोक है।
ChatGPT-Gemini पर नहीं डाल सकेंगे सरकारी दस्तावेज
पुलिसकर्मी सरकारी, गोपनीय या संवेदनशील दस्तावेज, उनके स्क्रीनशॉट अथवा स्कैन कॉपी ChatGPT, Gemini या अन्य AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकेंगे।
पुलिस की तकनीक, जांच के तरीके, फील्ड क्राफ्ट और सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी बिना सक्षम अनुमति सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी।
हथियार, दबिश और VIP सुरक्षा की तस्वीरें भी प्रतिबंधित
हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रिल, फायरिंग अभ्यास, दबिश और अन्य संवेदनशील पुलिस कार्रवाई के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट या लाइव नहीं किए जा सकेंगे।
VIP-VVIP सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें और सेल्फी साझा करने से भी बचना होगा। संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात कर्मी अपनी तैनाती की जगह और जिम्मेदारी से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे।
पीड़ित, गवाह और आरोपी की पहचान पर भी सख्ती
जांच, जनसुनवाई या शिकायत से जुड़े मामलों में पीड़ित, गवाह और आरोपी के फोटो-वीडियो बिना आवश्यक अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा नहीं किए जा सकेंगे।
यौन अपराध की पीड़ित महिलाओं और बच्चों की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी पोस्ट करने पर रोक रहेगी। ऐसी सामग्री साझा करने से भी बचना होगा, जिससे किसी जांच या न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता हो।
सोशल मीडिया से कमाई पर भी नियम
पुलिसकर्मी बिना अनुमति सोशल मीडिया के जरिए कमाई नहीं कर सकेंगे और किसी कंपनी, उत्पाद, सेवा या निजी व्यवसाय का पैसे लेकर प्रचार भी नहीं कर सकेंगे।
परिवार के सदस्यों के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की गतिविधि होने पर भी विभाग को जानकारी देने का प्रावधान बताया गया है।
राजनीतिक प्रतीक और विभागीय टिप्पणी से दूरी
गाइडलाइन के तहत पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर राजनीतिक दल या संगठन के लोगो अथवा सांकेतिक राजनीतिक विरोध के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
सरकार की नीतियों, विभागीय कार्यप्रणाली, वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भी रोक है।
विभागीय शिकायतों के लिए सोशल मीडिया के बजाय निर्धारित आधिकारिक माध्यम अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
संदिग्ध लोगों से सोशल मीडिया कनेक्शन भी नहीं
पुलिसकर्मियों को आपराधिक या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने, उनके साथ सहयोग करने या फोटो-वीडियो साझा करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल और सरकारी संसाधनों का निजी सोशल मीडिया गतिविधियों में उपयोग नहीं करने को कहा गया है।
उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई
पुलिस मुख्यालय की नई गाइडलाइन का उद्देश्य सोशल मीडिया के इस्तेमाल में पुलिस की गरिमा, सरकारी गोपनीयता, सुरक्षा और विभागीय अनुशासन बनाए रखना है।
रिपोर्टों के मुताबिक नियमों का उल्लंघन गंभीर पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस से लेकर निलंबन तक की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
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