क्या फिर खुलेंगी इस चर्चित घोटाले की फाइलें: सुप्रीम कोर्ट ने किससे मांगा है जवाब; पूछा- इतने पन्नों की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, दिल्ली/भोपाल।
बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की जांच एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। सु्प्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने पूछा है कि सकलेचा द्वारा दी गई 320 पन्नों की विस्तृत शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने जांच एजेंसी और राज्य शासन को निर्देश दिया है कि अब तक की जांच, दर्ज प्रकरणों और दाखिल आरोप पत्रों का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र के साथ पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान सकलेचा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा सहित उनकी टीम ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्रीधर पोटराजू और सीबीआई की ओर से दविंदर पाल सिंह ने अदालत में जवाब प्रस्तुत किया।
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि सकलेचा इस मामले में सीधे प्रभावित पक्ष नहीं हैं। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतकर्ता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर संज्ञान लेते हुए विस्तृत जवाब मांगा है।
11 साल का मामला, फाइलों में अटकी कार्रवाई
- 2014: एसटीएफ के विज्ञापन के बाद सकलेचा ने दस्तावेजों के साथ पहली शिकायत दर्ज कराई
- 2015: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई, 320 पन्नों के दस्तावेज जमा किए गए
- 2016: बयान तो दर्ज हुए, लेकिन ठोस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी
- 2023: लंबी देरी के बाद सकलेचा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
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