डिप्टी कलेक्टर को क्यों मिली 10 वर्ष की कैद: महिला पटवारी के साथ यह क्या कर दिया; तेजाब डालने की धमकी दी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, बड़वानी।
महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान उज्जैन डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी ठहराया गया है।
1 लाख 1 हजार रुपए अर्थदंड भी
तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने खराड़ी को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सभी गंभीर आरोपों में दोषी
न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोपों में दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
यह है मामला
पीड़ित महिला पटवारी ने वर्ष 2024 में शिकायत में बताया कि वर्ष 2016 से 2024 के बीच अभय सिंह खराड़ी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
जान से मारने की धमकी भी दी
महिला के अनुसार अभय सिंह ने इस दौरान 4- 5 बार बलात्कार किया गया। 22 दिसंबर 2023 की रात करीब 10 बजे जुलवानिया की गायत्री कॉलोनी घर पर आरोपी ने मारपीट की, गालियां दीं। जान से मारने की धमकी दी।
ऐसे गलत काम भी किए
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी महिला को ब्लैकमेल करता था। वह उसके रिश्ते तुड़वा देता था और फोन पर तेजाब डालने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकियां देता था।
बेहोश कर भरता था मांग में सिंदूर
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बेहोश कर उसकी मांग में सिंदूर भर देता था और फोटो खींच लेता था।
पत्नी को था शक
अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी की पत्नी को फरियादी और उसके संबंधों पर शक हो गया था। इस पर विवाद के बाद उसने महिला पटवारी और उसके परिवार के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था।
महिला को दिलाया था यह भरोसा
इसके बाद आरोपी ने महिला को भरोसे में लेते हुए कहा था कि वह उसका केस खत्म करवा देगा और इसी का फायदा उठाकर लगातार यौन शोषण करता रहा।
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