24 कमियां मिलीं, फिर भी सीधे लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने फाइव स्टार होटल का किचन खोलने के दिए आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सयाजी होटल के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को निलंबित करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने होटल को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने 21 अगस्त को जारी निलंबन आदेश के प्रभाव पर रोक लगाते हुए होटल की किचन तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, 20 अगस्त की रात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सयाजी होटल में निरीक्षण किया था, जो अगले दिन तक चला। टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और जांच के लिए उन्हें भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच 21 अगस्त को होटल का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस निलंबित कर किचन सील कर दी गई। होटल प्रबंधन ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
निरीक्षण में मिली थीं 24 कमियां
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि निरीक्षण में कुल 24 कमियां सामने आई थीं। इनमें 5-स्टार होटल के लिए सेंट्रल फूड लाइसेंस की आवश्यकता, बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ, एक्सपायर्ड उबले आलू, फंगस लगी मूंगफली और कीड़े वाले चने मिलने की बात कही गई। निरीक्षण में कॉकरोच, चूहे और उनकी गंदगी मिलने का भी उल्लेख किया गया।
कोर्ट बोला- सीधे निलंबन से पहले सुधार का मौका जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि सामने आई कुछ कमियों को सुधारने के लिए होटल को इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने माना कि लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने के लिए जनस्वास्थ्य के हित में ऐसी कार्रवाई क्यों जरूरी थी, इसके पर्याप्त कारण आदेश में स्पष्ट नहीं किए गए।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि निलंबन आदेश में खाद्य सुरक्षा कानून और संबंधित नियमों के उल्लंघन का सवाल बनता है। इसके बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अब किचन खोलने के निर्देश
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में 21 अगस्त के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सयाजी होटल की किचन तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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