किसने कहा- बिना अनुमति देश नहीं छोड़ूंगा: कितने करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला; किस अदालत में दिया हलफनामा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
अनिल अंबानी ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने वचन दिया कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। यह हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान पेश किया गया। अनिल अंबानी ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वे प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये एजेंसियां रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही हैं।
वकील मुकुल रोहतगी के मौखिक वादे की पुष्टि
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अनिल अंबानी ने अपने हलफनामे में वह वचन औपचारिक रूप से स्वीकार किया है, जिसे उनके वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने ४ फरवरी को अदालत में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया था। तब उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया था कि अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे। अब हलफनामा दाखिल होने के बाद यह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया है।
40,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
यह मामला पूर्व सरकारी अधिकारी ईएएस सरमा द्वारा दायर याचिका के जवाब में सामने आया। याचिका में आरोप है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन धोखाधड़ी किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की निगरानी में जांच की मांग की थी। अदालत ने जांच एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए और बैंक अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की जांच करने को कहा।
जांच में निधियों के गलत इस्तेमाल का खुलासा
जांच में पता चला कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस में बड़े पैमाने पर निधियों का गलत इस्तेमाल हुआ।
लोन मंजूरी प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां मिली
कुछ लोन उसी दिन आवेदन, मंजूरी और वितरण हो गए, स्थल निरीक्षण और बैठकें नहीं हुईं, और दस्तावेज़ खाली या बिना तारीख वाले थे। जांच में इसे ‘जानबूझकर नियंत्रण की विफलता’ बताया गया है।
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