कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: ‘पत्नी का हर जगह पति के साथ जाना जरूरी नहीं’
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, चेन्नई।
मद्रास हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नौकरी या अन्य कारणों से पति जहां जाए, पत्नी का हर बार उसके साथ जाना जरूरी नहीं है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि पत्नी से पति के पीछे ‘वोडाफोन के विज्ञापन वाले पग डॉग’ की तरह चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
करीब 16 साल से अलग रह रहे दंपती के रिश्ते में दरार को देखते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया और तलाक मंजूर कर लिया। साथ ही पति को पत्नी को 7 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
34 साल पहले हुई थी शादी, 16 साल से अलग रह रहे थे
यह मामला ऐसे दंपति से जुड़ा है, जिनकी शादी सितंबर 1992 में हुई थी। दोनों के चार बच्चे हैं। पति की उम्र फिलहाल 67 साल है। दंपति करीब 16 वर्षों से अलग रह रहा था।
पति का कहना था कि वह नौकरी के सिलसिले में तमिलनाडु के शिवगंगा से मुंबई चला गया था, लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं गई।
फैमिली कोर्ट ने तलाक देने से किया था इनकार
पति ने 2014 में शिवगंगा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी। उसने पत्नी पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप भी लगाया। हालांकि, सितंबर 2021 में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी।
फैमिली कोर्ट का कहना था कि पति खुद नौकरी के लिए मुंबई गया था और पत्नी को साथ नहीं ले गया। ऐसे में वह अपनी ही गलती का फायदा उठाकर तलाक की मांग नहीं कर सकता। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी।
‘पत्नी का पति के पीछे जाना जरूरी नहीं’
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पत्नी के पति के साथ मुंबई नहीं जाने को लेकर फैमिली कोर्ट की टिप्पणी से असहमति जताई।
कोर्ट ने कहा कि पति के नौकरी या अन्य कारणों से किसी दूसरे शहर में जाने पर पत्नी से हर स्थिति में उसके साथ जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पत्नी से पति के पीछे ‘वोडाफोन विज्ञापन में दिखने वाले पग डॉग’ की तरह चलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
रिश्ते में गहरी दरार, साथ आने की संभावना नहीं
हाईकोर्ट ने पाया कि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में काफी कड़वाहट आ चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए बातचीत भी कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
कोर्ट ने माना कि दंपति के रिश्ते में गहरी दरार पड़ चुकी है और उनके दोबारा साथ आने की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची है।
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक अलग रहना, वैवाहिक संबंधों का खत्म हो जाना और रिश्ते का पूरी तरह टूट जाना परिस्थितियों के आधार पर मानसिक क्रूरता के दायरे में आ सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए तलाक मंजूर कर लिया।
अवैध संबंध के आरोप को कोर्ट ने नहीं माना
पति ने तलाक की याचिका में पत्नी पर दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आरोप को तलाक का आधार नहीं माना।
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच ने कहा कि जिस व्यक्ति को पत्नी का कथित प्रेमी बताया गया था, उसे मामले में पक्षकार ही नहीं बनाया गया।
कोर्ट के मुताबिक, ऐसे आरोप लगाए जाने की स्थिति में कथित प्रेमी को भी मामले में शामिल किया जाना जरूरी था। ऐसा नहीं होने पर केवल इस आधार पर लगाया गया अवैध संबंध का आरोप टिक नहीं सकता।
पत्नी को 7 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश
तलाक मंजूर करने के साथ ही हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के लिए 7 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।इस तरह अदालत ने एक ओर लंबे समय से टूट चुके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने की अनुमति दी, वहीं पत्नी के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए गुजारा भत्ते का भी आदेश दिया।
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