देखिए वीडियो: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब सीधे FIR; राजधानी की तर्ज पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, ड्रोन से निगरानी कर चार वाहन चालकों पर केस
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में रॉन्ग साइड वाहन चलाकर दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिल्ली की तर्ज पर पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में सीधे FIR दर्ज की गई है। चाणक्यपुरी चौराहे पर ड्रोन से निगरानी कर गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 285 में केस दर्ज किया गया।
सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात के लिए खतरा पैदा करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक से बचने या कुछ मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है।
चाणक्यपुरी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए निगरानी की। इस दौरान वन-वे में गलत दिशा से प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित किया गया।
कार्रवाई में 4 वाहन चालकों के खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की, जिन्होंने सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया था।
अब सिर्फ चालान नहीं, FIR भी होगी
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग को केवल यातायात नियमों का उल्लंघन मानकर नहीं देखा जा सकता। गलत दिशा में वाहन चलाने से सामने से आने वाले वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ती है।
अब तक ऐसे मामलों में मुख्य रूप से चालानी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पुलिस ने संकेत दिया है कि लापरवाही और गंभीर खतरे की स्थिति में FIR तक की कार्रवाई की जाएगी।
लोगों ने कहा- सख्ती जरूरी
पुलिस की कार्रवाई को लेकर सड़क पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती जरूरी है।
उनके मुताबिक, FIR होने से नियम तोड़ने वालों में कार्रवाई का डर पैदा होगा और वे यातायात नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होंगे।
लोगों ने कहा कि पुलिस पहले भी यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक शॉर्टकट के लिए रॉन्ग साइड जाने से बाज नहीं आते। इससे उनकी खुद की जान के साथ दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
BNS की धारा 285 में हुई कार्रवाई
कानूनी जानकार एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनेरे के मुताबिक, पुलिस ने BNS की धारा 285 के तहत FIR दर्ज की है। उन्होंने बताया कि इस धारा में 5 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
उनका कहना है कि FIR जैसी कार्रवाई होने से लोगों में यातायात नियमों और कानून को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है। इससे नियमों का पालन कराने में भी मदद मिलेगी।
ड्रोन से भी होगी रॉन्ग साइड वाहनों की निगरानी
इंदौर ट्रैफिक पुलिस अब तकनीक के जरिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर नजर रखने की तैयारी में है। जिन इलाकों में वन-वे में गलत दिशा से वाहन आने के कारण दुर्घटना का खतरा अधिक रहता है, वहां ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाएगा।
यानी अब रॉन्ग साइड चलने वालों के लिए सिर्फ चालान का खतरा नहीं रहेगा। नियम तोड़ने की गंभीर स्थिति में सीधे FIR की कार्रवाई भी हो सकती है।
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