इस प्रसिद्ध अभिनेता को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत: इतने करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट करवाना पड़ा जमा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मुंबई।
सोमवार को हाईकोर्ट में अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अहम बहस हुई। सुनवाई में उनके वकील ने अदालत को बताया कि वे 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के रूप में जमा करने को तैयार हैं। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से ही राशि स्वीकार करेगी।
अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 75 लाख रुपए का एक और डीडी पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी उसी दिन दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त रहा। न्यायालय ने साफ कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी राशि जमा होने पर ही अंतरिम जमानत पर रिहाई संभव होगी और भुगतान तय प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में ढील देने से इनकार कर दिया गया।
निर्धारित समय के भीतर शेष 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने शर्तों के पालन को देखते हुए राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। मामले में आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी, लेकिन फिलहाल अदालत की शर्त पूरी होने से अभिनेता को राहत मिल गई है।
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