वंदे मातरम विवाद: इस पार्षद की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट से भी खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के बजट सत्र के दौरान 'वंदे मातरम' नहीं गाने के विवाद से जुड़े प्रकरण में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने की पुष्टि की है। वहीं, हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मामले की स्थिति 'डिस्मिस्ड' दर्ज दिखाई दे रही है।
सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
इससे पहले भी फौजिया शेख ने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। गौरतलब है कि नगर निगम के बजट सत्र के दौरान 'वंदे मातरम' नहीं गाने को लेकर हुए विवाद के बाद फौजिया शेख के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
इसी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए उन्होंने पहले सेशन कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश पर हैं, जिससे अदालत के निर्णय के आधार और कानूनी कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
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