वंदे मातरम् विवाद: जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस; कांग्रेस पार्षदों से मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की गरिमा और उसके गायन के दौरान आचरण को लेकर एक अहम मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ पहुंचा है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सरकारी और सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्रीय गीत के दौरान मर्यादित और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश तय किए जाएं।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने प्रारंभिक स्तर पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने इंदौर नगर निगम से जुड़े विवाद के संदर्भ में पार्षद रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई उस हालिया घटना के बाद हुई है, जिसमें ‘वंदे मातरम्’ के दौरान कथित अनुशासनहीनता को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और जिसने प्रदेशभर का ध्यान आकर्षित किया।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता योगेश हेमनानी ने स्वयं अदालत में पक्ष रखते हुए दलील दी कि वर्तमान में शासकीय संस्थानों में ‘वंदे मातरम्’ के गायन के समय आचरण और अनुशासन को लेकर कोई स्पष्ट और प्रभावी नियामक ढांचा मौजूद नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ठोस दिशा-निर्देश तय किए जाएं।
याचिका में विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 51A (a) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं और प्रतीकों का सम्मान करे। ऐसे में सार्वजनिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मर्यादित आचरण की अपेक्षा और भी अधिक हो जाती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित अन्य संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस याचिका के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में किसी भी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ के दौरान अनुशासनहीनता न हो और राष्ट्रीय गीत की गरिमा एवं सम्मान अक्षुण्ण बना रहे।
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