मास्टर प्लान और सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों को मिलेगा टीडीआर का लाभ
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मास्टर प्लान के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण, विशेषकर छावनी और जिंसी रोड के प्रभावित भू-स्वामी अब टीडीआर- ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का लाभ ले सकेंगे।
नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। योजना के अनुसार, सड़क निर्माण में जमीन खोने वाले नागरिकों को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त एफएआर मिलेगा।
यदि भू-स्वामी अपने शेष भूखंड पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वे निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन दर पर इस टीडीआर को नगर निगम सीमा में कहीं भी बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभावित आवेदन प्रस्तुत करें... निगम प्रशासन ने प्रभावितों से अपील की है कि वे अपने भू-स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जोनल कार्यालय में भवन अधिकारी या निरीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।
आवेदन के लिए भू-स्वामी को फोटो, पहचान पत्र, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, खसरा पी-2, भू-उपयोग प्रमाण पत्र, नक्शा और सहमति पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
यह प्रक्रिया भविष्य में मास्टर प्लान की अन्य सड़कों के चौड़ीकरण में आने वाले प्रभावितों के लिए भी समान रूप से लागू रहेगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीकरण का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है।
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