शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संवैधानिक गारंटी: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी; सिर्फ आंदोलन के नाम पर पुलिस ज्यादती सही नहीं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और केवल इस आधार पर कि कोई आंदोलन चल रहा है, पुलिस की कथित ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक समान नीति और स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, ताकि जहां एक ओर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
‘शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह गारंटीकृत’
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, “शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान में है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता।” पीठ ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन नागरिकों की आवाज उठाने का माध्यम हैं, लेकिन इसके लिए उचित व्यवस्था और संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है।
पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी जताई चिंता
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर होने वाले हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। सुनवाई के दौरान एक वकील ने बेकाबू भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों के घायल होने और उनके परिवारों को निशाना बनाए जाने जैसी घटनाओं का उल्लेख किया।
इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, “पुलिस को चोट पहुंचना भी उतनी ही चिंता की बात है। हम राज्य से जवाब मांग सकते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
देशभर में एक समान प्रोटोकॉल की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए देशभर में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहता है तो उसके लिए उचित स्थान और निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “जब कोई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहता है, तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसके लिए उचित जगह होनी चाहिए। इस मामले में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व है, तो उससे निपटा जा सकता है।”
दिशानिर्देश बनाने पर विचार
पीठ ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पूरे देश में एक समान दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है, जिससे नागरिकों के अधिकार और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाया जा सके। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को लेकर किस तरह के व्यापक दिशानिर्देश जारी करता है।
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