इस तारीख से शुरू होंगे शिक्षकों के तबादले: जानिए पूरी प्रक्रिया और प्राथमिकताएं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। विभागीय आदेश के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पहले प्रशासनिक, उसके बाद स्वैच्छिक तबादले किए जाएंगे।
8 जून से शुरू होगी प्रक्रिया
विभाग के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन – 8 जून से, अंतर्जिला स्थानांतरण आवेदन – 8 से 15 जून, जिला, संभाग एवं राज्य कैडर स्थानांतरण आवेदन – 8 से 17 जून। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी वर्षों में अलग से तबादला नीति जारी नहीं की जाएगी और यही नीति लागू रहेगी।
पहले प्रशासनिक, फिर स्वैच्छिक तबादले
नई नीति के तहत सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। इसके बाद रिक्त पदों के अनुसार स्वैच्छिक तबादलों की प्रक्रिया पूरी होगी।
सरप्लस शिक्षकों का होगा पुनर्वितरण
एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षकों की उपलब्धता और कमी का पूरा डेटा दर्ज रहेगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होगी, वहां के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक-विहीन या शिक्षक कमी वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा।
सत्र के बीच भी हो सकेगा ट्रांसफर
छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह प्रावधान किया है कि अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण शैक्षणिक सत्र के दौरान भी कभी किया जा सकेगा। इसके लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। यदि कोई शिक्षक काउंसलिंग में शामिल नहीं होता है, तो उसका तबादला प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा।
कौन माना जाएगा अतिशेष (सरप्लस) शिक्षक?
किसी स्कूल में सबसे लंबे समय से पदस्थ शिक्षक।
पिछले दो वर्षों में स्थानांतरित होकर आए शिक्षक, यदि उनकी वजह से अतिशेष स्थिति बनी हो।
मूल पद के साथ उच्च पद का प्रभार संभाल रहे कर्मचारी में प्रभारधारी कर्मचारी।
स्वैच्छिक स्थानांतरण का कार्यक्रम
प्रक्रिया तिथि
रिक्त पदों का प्रकाशन 18 जून
ऑनलाइन आवेदन 19 से 23 जून
डेटा प्रोसेसिंग एवं अनुमोदन 24 से 26 जून
स्थानांतरण आदेश जारी 28 से 30 जून
कार्यभार ग्रहण 30 जून से 6 जुलाई
ऑनलाइन अभ्यावेदन 1 से 7 जुलाई
निराकरण 15 जुलाई तक
इन कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर
जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय बचा है।
सामान्य परिस्थितियों में गृह जिले में पदस्थ कर्मचारी।
विशेष मामलों को छोड़कर।
इन मामलों को मिलेगी विशेष राहत
अविवाहित महिला कर्मचारी
विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं
गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी या उनके जीवनसाथी
पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थापना चाहने वाले कर्मचारी
दिव्यांग कर्मचारी
वेतन भुगतान को लेकर सख्ती
स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी का वेतन पुराने संस्थान से जारी नहीं होगा। कार्यमुक्ति के बाद सेवा अभिलेख और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नए कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने, बिना अनुमति अवकाश पर जाने या कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वैच्छिक स्थानांतरण में प्राथमिकता किसे मिलेगी?
10वीं बोर्ड में 100% परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक।
अतिशेष महिला शिक्षक।
अतिशेष पुरुष शिक्षक।
गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला शिक्षक।
गंभीर बीमारी से पीड़ित पुरुष शिक्षक।
पति-पत्नी एक स्थान पर पदस्थापना चाहने वाले कर्मचारी।
दिव्यांग महिला एवं पुरुष शिक्षक।
विधवा, परित्यक्ता महिला एवं विधुर कर्मचारी।
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक।
राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक।
वरिष्ठता के आधार पर महिला एवं पुरुष शिक्षक।
मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार को विशेष प्राथमिकता।
पारदर्शी और ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि नई तबादला नीति से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और ऑनलाइन होगी। इससे शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिक्त पदों की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
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