सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए दिल्ली सरकार; केंद्र से हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस विशेष परिस्थितियों में ऐसे कम-घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले नियमों को कानूनी चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद तथा घायल प्रदर्शनकारी प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान RAF ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग घायल हुए।
संसद मार्च में हुई थी हिंसा
20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला गया था। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
राहुल गांधी ने लगाए थे गंभीर आरोप
घटना के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, जिससे एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने घायल छात्र को मीडिया के सामने लाकर उसके शरीर पर लगे घाव भी दिखाए और कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की।
भाजपा ने आरोपों से किया इनकार
भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद मार्च के दौरान किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई। पार्टी का कहना था कि किसी मंत्री के पास फायरिंग का आदेश देने का अधिकार नहीं होता और ऐसी कार्रवाई का निर्णय कानून के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पैलेट गन के इस्तेमाल के नियम
भारत में पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे कम-घातक (Less Lethal) हथियार माना जाता है, जिसका उपयोग केवल हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक पहले अन्य कम नुकसान पहुंचाने वाले उपाय अपनाए जाते हैं और जब वे प्रभावी नहीं होते, तभी सीमित और आवश्यक स्तर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जवानों को इसके सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
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