शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ी: ओवर रेटिंग और अवैध अहातों पर चलेगा विशेष अभियान; इन पर होगी कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत शराब दुकानों और अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सख्त कार्रवाई की जाएगी
सरकार ने साफ किया है कि शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग, तय समय के बाद बिक्री और अवैध रूप से संचालित शॉप बार जैसी गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले मदिरा ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
यहां नहीं मिलेगी शराब पीने की अनुमति
नई नीति के तहत प्रदेश की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को पूरी तरह “ऑफ श्रेणी” घोषित किया गया है। यानी अब दुकान परिसर या उसके आसपास शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। अवैध अहातों और उपभोग स्थलों को बंद कराने के लिए विशेष दल गठित कर औचक निरीक्षण किए जाएंगे।
दुकानों के खुलने और बंद होने के समय पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी।
क्यूआर कोड लगाए जाएंगे
वहीं उपभोक्ताओं से तय कीमत से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायतों को रोकने के लिए दुकानों पर शराब की दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे, ताकि ग्राहक वास्तविक कीमत की जांच कर सकें।
इन पर होगी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने वालों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पवित्र घोषित नगरों और धार्मिक क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
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