'वायरल गर्ल' मामले में सख्ती: बिना कोर्ट की अनुमति युवती को कहीं नहीं ले जा सकेगी पुलिस; सुरक्षा जारी रखने के आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

नई दिल्ली/भोपाल।
दिल्ली-भोपाल इंटरफेथ मैरिज से जुड़े चर्चित 'वायरल गर्ल' मामले में केरल हाईकोर्ट ने युवती की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना युवती को किसी व्यक्ति या किसी अन्य राज्य की पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा और न ही उसकी इच्छा के विरुद्ध अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि युवती को पहले से उपलब्ध कराई गई पुलिस सुरक्षा फिलहाल जारी रहेगी।
एनसीएसटी के आदेश पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान अदालत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के उस आदेश का संज्ञान लिया, जिसमें पुलिस को युवती को विधि अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने व उसकी संशोधित जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए थे।
इस पर जस्टिस थॉमस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब यह मामला पहले से हाईकोर्ट के विचाराधीन है, तब आयोग इस तरह का आदेश कैसे जारी कर सकता है। अदालत ने आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठाए।
पुलिस अधिकारी को लगाई फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एर्नाकुलम सेंट्रल थाना के एसएचओ की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी ने सरकारी वकील या महाधिवक्ता के माध्यम से जानकारी देने के बजाय सीधे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा, जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
जस्टिस थॉमस ने टिप्पणी की कि एक पुलिस अधिकारी सरकारी पक्ष को दरकिनार कर सीधे रजिस्ट्रार को पत्र कैसे लिख सकता है। अदालत ने राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी को विधिक प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए।
जन्मतिथि विवाद पहले से एमपी हाईकोर्ट में लंबित
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विवाह के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी और इस तथ्य का सत्यापन मध्य प्रदेश की एक अदालत कर चुकी है।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि मूल जन्म प्रमाण-पत्र बाद में उसकी जानकारी के बिना निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहले से याचिका लंबित है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आदेश उसे विधिवत उपलब्ध भी नहीं कराया गया।
सुरक्षा जारी रखने का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलीलों में आधार नजर आता है। इसलिए अगली सुनवाई तक उसे पुलिस संरक्षण मिलता रहेगा।
अदालत ने कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना अदालत की अनुमति और युवती की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न ले जाया जाए।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि युवती को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह सीधे पुलिस या उसके लिए नियुक्त महिला संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। ऐसे किसी भी संदेश पर तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
अगले सप्ताह होगी सुनवाई
केरल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है। तब तक अदालत का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। यानी युवती को अदालत की अनुमति के बिना किसी के हवाले नहीं किया जाएगा और उसे पुलिस सुरक्षा मिलती रहेगी।
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